ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य उडऩे वाली वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू
Jan 03, 2025 09:07
ड्रोन, यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट बैलून व अन्य उडऩे वाली वस्तुओं पर रोक लगाई गई है। साथ ही कमिश्नरेट गाजियाबाद में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए बीएनएसएस की धारा 163 लागू