Mirzapur News : जनपद में धारा-163 निषेधाज्ञा की अवधि बढ़ाई गई, 31 दिसंबर से बढ़ाकर 28 फरवरी की गई

UPT | अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल व अन्य लोग।

Dec 31, 2024 20:55

अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, महाकुम्भ मेला-2025...

Mirzapur News : अपर जिला मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल ने जारी अपने एक आदेश के तहत जनपद मीरजापुर में धरना/प्रदर्शन/सभा, महाकुम्भ मेला-2025, मकर संक्रान्ति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, कंतित शरीफ उर्स, मो0 हजरत अली का जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, वी0वी0आई0पी0 भ्रमण, बोर्ड परीक्षा एवं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि अवसरों पर जनपद में धारा 163 का प्रभावी 28 फरवरी 2025 तक रहेगा 



सुरक्षा, शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के दृष्ठिगत जनपद मीरजापुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 दिनांक 31 दिसम्बर 2024 से दिनांक 28 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा।


इस आदेश अथवा आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा-223 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। अतः आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

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