पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत-5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।
Nov 24, 2024 23:14
पूरे इलाके में भारतीय न्याय संहिता की धारा-163 लागू कर दी गई है, जिसके तहत-5 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।