शराब घोटाला मामले में के. कविता को बड़ी राहत : सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर दी जमानत, रखी यह शर्त

UPT | सुप्रीम कोर्ट

Aug 27, 2024 14:41

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को जमानत दे दी है...

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को जमानत दे दी है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चलाए जा रहे मामलों में जमानत प्रदान की गई है। अदालत ने उन्हें दोनों मामलों में 10-10 लाख रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी इस मामले में कोर्ट से जमानत मिली थी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या कहा?
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने बताया कि मामले में 493 गवाह और 50,000 दस्तावेज शामिल हैं, जिससे यह संभावना कम है कि मामले का ट्रायल जल्दी पूरा हो सके। सुनवाई के दौरान के. कविता की ओर से मुकुल रोहतगी ने तर्क पेश किया कि आमतौर पर ऐसे मामलों में महिलाओं को जमानत मिल जाती है, और इस मामले में कोई रिकवरी नहीं हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि के. कविता एक विधायक हैं और वह न्याय से भागने वाली नहीं हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि विधायक होने के नाते आप कमजोर नहीं हैं।



के. कविता को कुछ शर्तों के साथ दी जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने के. कविता को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करें और अपना पासपोर्ट निचली अदालत के पास जमा करें। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) दोनों मामलों में अलग-अलग 10-10 लाख रुपये के बॉंड भरने होंगे। इसके साथ ही, उन्हें जमानत की अवधि के दौरान गवाहों को प्रभावित नहीं करने का भी निर्देश दिया गया है।

के. कविता हैदराबाद से हुई थी गिरफ्तार
बता दें कि के. कविता को इस साल 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी (आप) के नेताओं के लिए विजय नायर और अन्य को साउथ ग्रुप की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। कोर्ट में ईडी ने यह भी दावा किया कि के. कविता और मामले के आरोपी विजय नायर के बीच 19-20 मार्च 2021 को मुलाकात हुई थी।

इससे पहले मनीष सिसोदिया को मिली जमानत
वहीं, इसी मामले में 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दी थी। मनीष सिसोदिया लगभग 17 महीने तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहे। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने उन्हें 26 फरवरी 2023 को भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार किया था, और इसके बाद पीएमएलए के तहत 9 मार्च 2023 को उनकी गिरफ्तारी की गई थी।

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