ईपीएफओ ने जारी किया नया सर्कुलर : अब आसानी से ट्रांसफर होगा पीएफ अकाउंट, प्रकिया को बनाया सरल

UPT | ईपीएफओ ने जारी किया नया सर्कुलर

Jan 19, 2025 15:53

केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। जिससे अब नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अपना प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर करना और भी आसान हो गया है...

New Delhi News : केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ अकाउंट ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। जिससे अब नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए अपना प्रॉविडेंट फंड ट्रांसफर करना और भी आसान हो गया है। अब कर्मचारियों को अपनी पुरानी या नई कंपनी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे स्वयं अपना अकाउंट ट्रांसफर कर सकेंगे। बशर्ते उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आधार से लिंक हो और उनके पर्सनल डिटेल्स मेल खाते हों।

नया नियम और प्रक्रिया
ईपीएफओ ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर बताया कि अब कर्मचारियों को पीएफ ट्रांसफर के लिए किसी कंपनी से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्हें सिर्फ अपना UAN आधार से लिंक करना होगा और अपने अकाउंट की सभी जानकारी को सही रखना होगा। जिससे वे अपने पीएफ अकाउंट को बिना किसी दिक्कत के ट्रांसफर कर सकेंगे।



पीएफ अकाउंट से जुड़ी जानकारी
ईपीएफओ की योजना के तहत निजी कर्मचारियों की सैलरी का 12 फीसदी हिस्सा कंपनी पीएफ में जमा करती है और उतना ही कर्मचारी को भी जमा करना होता है। इसमें से 8.33 फीसदी हिस्सा ईपीएस (कर्मचारी पेंशन योजना) में जाता है, जबकि 3.67 फीसदी हिस्सा ईपीएफ (कर्मचारी भविष्य निधि) में जमा होता है। इस नए बदलाव से कर्मचारी अब अपनी नौकरी बदलने पर आसानी से अपना पीएफ ट्रांसफर कर सकेंगे जिससे उन्हें पुराने और नए अकाउंट के बीच के जटिलताओं से मुक्ति मिलेगी।

यह कर्मचारी उठा सकेंगे इस सुविधा का लाभ
  • यदि आपका UAN 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किया गया है।
  • आपके पास एक ही आधार नंबर से जुड़े कई UAN हैं।
  • यदि UAN 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किया गया हो, तो एक ही UAN के भीतर ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते वह आधार से लिंक हो और सदस्य की अन्य जानकारी (नाम, जन्म तिथि, आदि) मेल खाती हो।

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