उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने...
New Delhi : उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ बेटी से जुड़े वैवाहिक विवाद के मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस एम.एम. सुंदरेश (Justice M.M. Sundaresh) की अध्यक्षता वाली पीठ ने जारी किया है।
हाईकोर्ट ने उचित राहत देने से इनकार कर दिया
स्वामी प्रसाद मौर्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच द्वारा राहत देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी थी। उन्होंने मांग की थी कि उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कर दिया जाए। मौर्य का कहना है कि उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज मामले में उचित राहत देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें सर्वोच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
3 जनवरी 2019 को संघमित्रा की शादी की थी
स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी की बिना तलाक दूसरी शादी की और इसके साथ ही मारपीट, गाली-गलौज, जानमाल की धमकी और साजिश रची। इस मामले में पीड़ित दीपक कुमार स्वर्णकार ने आरोप लगाया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने 3 जनवरी 2019 को संघमित्रा से उनकी शादी कराई थी।