Jaunpur News :  कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की सजा, 2014 में डीआईजी के आदेश पर लिखा गया था मुकदमा

UPT | जौनपुर कोर्ट।

Dec 11, 2024 00:58

अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो‌ एक्ट उमेश कुमार की अदालत ने दस साल पहले कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास व 75000 रूपए....

Jaunpur News : अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो‌ एक्ट उमेश कुमार की अदालत ने दस साल पहले कक्षा 8 की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को 20 वर्ष के कारावास और 75000 रूपए अर्थदंड से दंडित किया है।



क्या है पूरा मामला
अभियोजन  के अनुसार खुटहन थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने डीआईजी वाराणसी को शिकायती पत्र दिया कि वह जाति का चमार व निर्धन  व्यक्ति है। उसके गांव का निवासी अरमान शाह जो दबंग किस्म का व्यक्ति है, वह विदेश में भी लड़कियों की सप्लाई करता है। वह एक वर्ष पूर्व उसकी पुत्री को नशीला पदार्थ खिलाकर उसका अपहरण कर लिया था। उस समय पुलिस के हस्तक्षेप के बाद तीसरे दिन उसकी बेटी मिली थी। उसने धमकी दिया था कि वह फिर जब चाहेगा उसकी बेटी को उठा ले जाएगा। उसको शक है कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय  पुत्री को 8 फरवरी 2014 को अरमान शाह अपहरण कर लिया और उसकी दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिया होगा या उसे कहीं विदेश में बेच दिया होगा।

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डीआईजी के आदेश पर अपहरण का मुकदमा
डीआईजी के आदेश पर खुटहन थाने में लड़की के अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ। 10 दिन बाद लड़की बरामद हुई। उसने बयान दिया की 8 फरवरी 2014 को उसकी मां ने खेत में घास लेने के लिए बुलाया था वह जा रही थी। तभी अरमान और घनश्याम उसका मुंह दबाकर उसे खेत से उठा ले गए और उसके साथ दोनों ने बलात्कार किया। फिर उसे नशीला फल खिला दिए जिससे वह नशे में हो गई। अरमान उसे गौस बड़ी मस्जिद के पास ले गया जहां दो अपरिचित लोगों को सौंप दिया। वे दोनों लोग उसे लखनऊ ले गये, फिर वहां से पंजाब लेकर चले गए। जहां उसके साथ कई दिनों तक लगातार दोनों ने बलात्कार किया। वह पंजाब से भाग गई। तब उसे विनोद मिला जिसके परिवार ने उसका सहयोग किया और नाबालिग किशोरी के पिता को सूचना देकर बुलाया। किशोरी ने बताया कि वह विनोद के साले दीपक श्रीवास्तव से अपने व परिवार की मर्जी से शादी कर ली थी और पति-पत्नी की तरह रह रही थी।

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शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने दलित किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी मोहम्मद अरमान को 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 75000 अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान घनश्याम की मृत्यु हो जाने से उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया।

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