यूपी कॉलेज मस्जिद विवाद : सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में पक्षकार समेत चार गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला

UPT | यूपी कॉलेज मस्जिद विवाद

Dec 07, 2024 12:50

यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर शिवपुर थाने में दो नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, मजार-मस्जिद में नमाज के दौरान विवादित बयानबाजी...

Varanasi News : वाराणसी के यूपी कॉलेज परिसर स्थित मजार-मस्जिद में नमाज के दौरान की गई गैर-जिम्मेदाराना बयानबाजी की गई। मामले में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में शिवपुर थाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में ज्ञानवापी के पक्षकार मुख्तार अहमद (निवासी लोहता, अलावल) और तीन अन्य आरोपी अफरोज खान, आदिल खान और फिरोज खान (सगे भाई, निवासी चुप्पेपुर, गिलट बाजार) शामिल हैं।

12 लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा
यूपी कॉलेज के प्राचार्य प्रो. धर्मेंद्र कुमार सिंह की शिकायत पर शिवपुर थाने में दो नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शिकायत के अनुसार, मजार-मस्जिद में नमाज के दौरान विवादित बयानबाजी की गई, जिससे कॉलेज परिसर का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ। प्रो. सिंह ने इस मामले में यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो लिंक भी पुलिस को सौंपे। आरोपियों में मुख्तार अहमद और भोजूबीर निवासी गुलाम रसूल के नाम शामिल हैं।


वक्फ बोर्ड का दावा
प्रो. सिंह ने पुलिस को बताया कि 6 दिसंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सहायक सचिव ने यूपी कॉलेज परिसर स्थित मस्जिद को लेकर नोटिस जारी किया था। हालांकि, 18 जनवरी 2021 को वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने इस नोटिस को निरस्त कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड का इस संपत्ति पर कोई दावा नहीं है और यह जमीन यूपी कॉलेज के नाम पर दर्ज है। इसके बावजूद, मुख्तार अहमद और अन्य आरोपियों ने परिसर में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया।

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पुलिस का बयान
डीसीपी वरुणा जोन चंद्रकांत मीना ने बताया कि साइबर सेल की मदद से आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। डीसीपी ने यह भी कहा कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जारी 
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह मामला कानून व्यवस्था से जुड़ा है और दोषियों के खिलाफ ठोस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई जारी रहेगी। धार्मिक स्थलों के उपयोग के नाम पर शांति और सौहार्द को नुकसान पहुंचाने वालों पर सख्त नियंत्रण रखा जाए।

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