| योजना | निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) |
|---|---|
| विभाग | केंद्र सरकार — वाणिज्य विभाग |
| किसके लिए | व्यापारी/निर्यातक/उद्योग (सभी निर्यातक इकाइयाँ) |
| पात्रता | डीटीए इकाइयाँ, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, SEZ इकाइयाँ और EOU |
| आखिरी तारीख | 31 December 2026 |
| अन्य तारीख | 2026-09-30 (अधिसूचना संख्या 41/2026-27 द्वारा विस्तार की घोषणा) |
सार
वाणिज्य विभाग ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार अधिसूचना संख्या 41/2026-27, दिनांक 30-09-2026 के द्वारा किया गया है।
कौन पात्र है
इस योजना के अंतर्गत वे इकाइयाँ लाभार्थी होंगी जो निर्यात करती हैं — इसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) की इकाइयाँ, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयाँ और निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ (EOU) शामिल हैं।
कितना लाभ / राशि
योजना उन अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों तथा करों और उपकरों की प्रतिपूर्ति करती है जो प्रतिपूर्ति से वंचित हैं, और इनमें पूर्ववर्ती चरणों के संचित अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हो सकते हैं। अधिक विस्तृत दरें और दरों का निर्धारण अधिसूचना/नियमावली में दिया गया होगा — आधिकारिक सूचना देखें।
ज़रूरी दस्तावेज़
- लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के बारे में विशिष्ट निर्देश अधिसूचना या संबंधित परिपत्र में दिए जाते हैं — आधिकारिक सूचना देखें।
आवेदन कैसे करें
- आवेदन/क्लेम करने की प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी जानकारी के लिए वाणिज्य विभाग या संबंधित आधिकारिक निर्देश देखें — आधिकारिक सूचना देखें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
- अधिसूचना जारी होने की तिथि: 2026-09-30
- योजना लागू रहने की अंतिम तिथि: 2026-12-31
ध्यान रखें
- रोज़गार, दरों और क्लेम प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विनिर्देशों के लिए मूल अधिसूचना पढ़ें।
- यह विस्तार एक नीतिगत निर्णय है ताकि निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी अवसर बनाए रखने में मदद मिल सके।
- अधिक जानकारी और नियमों के पाठ के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें:
स्रोत: pib.gov.in

