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आरओडीटीईपी योजना का विस्तार: लागू अवधि 31 दिसंबर 2026 तक

वाणिज्य विभाग ने आरओडीटीईपी योजना की अवधि 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी है। यह योजना डीटीए यूनिट, AA धारक, SEZ और EOU द्वारा किए गए निर्यात पर लागू होगी।

उत्तर प्रदेश टाइम्स
स्टेटस / किस्तस्टेटस / किस्त
योजनानिर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी)
विभागकेंद्र सरकार — वाणिज्य विभाग
किसके लिएव्यापारी/निर्यातक/उद्योग (सभी निर्यातक इकाइयाँ)
पात्रताडीटीए इकाइयाँ, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, SEZ इकाइयाँ और EOU
आखिरी तारीख31 December 2026
अन्य तारीख2026-09-30 (अधिसूचना संख्या 41/2026-27 द्वारा विस्तार की घोषणा)

सार
वाणिज्य विभाग ने निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना की अवधि को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। यह विस्तार अधिसूचना संख्या 41/2026-27, दिनांक 30-09-2026 के द्वारा किया गया है।

कौन पात्र है

इस योजना के अंतर्गत वे इकाइयाँ लाभार्थी होंगी जो निर्यात करती हैं — इसमें घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) की इकाइयाँ, अग्रिम प्राधिकरण (AA) धारक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) की इकाइयाँ और निर्यातोन्मुखी इकाइयाँ (EOU) शामिल हैं।

कितना लाभ / राशि

योजना उन अंतर्निहित केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों तथा करों और उपकरों की प्रतिपूर्ति करती है जो प्रतिपूर्ति से वंचित हैं, और इनमें पूर्ववर्ती चरणों के संचित अप्रत्यक्ष कर भी शामिल हो सकते हैं। अधिक विस्तृत दरें और दरों का निर्धारण अधिसूचना/नियमावली में दिया गया होगा — आधिकारिक सूचना देखें।

ज़रूरी दस्तावेज़

  • लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया के बारे में विशिष्ट निर्देश अधिसूचना या संबंधित परिपत्र में दिए जाते हैं — आधिकारिक सूचना देखें।

आवेदन कैसे करें

  • आवेदन/क्लेम करने की प्रक्रिया और पोर्टल से जुड़ी जानकारी के लिए वाणिज्य विभाग या संबंधित आधिकारिक निर्देश देखें — आधिकारिक सूचना देखें।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

  • अधिसूचना जारी होने की तिथि: 2026-09-30
  • योजना लागू रहने की अंतिम तिथि: 2026-12-31

ध्यान रखें

  • रोज़गार, दरों और क्लेम प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत विनिर्देशों के लिए मूल अधिसूचना पढ़ें।
  • यह विस्तार एक नीतिगत निर्णय है ताकि निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धी अवसर बनाए रखने में मदद मिल सके।
  • अधिक जानकारी और नियमों के पाठ के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें:

    स्रोत: pib.gov.in

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Vikas Kumar

Vikas Kumar

कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।