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औरैया बिधूना: नीम का पेड़ काटने पर रावतपुर के किसान पर 6,000 रुपये जुर्माना

जांच में पेड़ के तने की गोलाई करीब 160 सेंटीमीटर और मौके पर लगभग 10 क्विंटल लकड़ी मिलने की जानकारी मिली।

औरैया बिधूना: नीम का पेड़ काटने पर रावतपुर के किसान पर 6,000 रुपये जुर्माना
फोटो: अमर उजाला

बिधूना। वन विभाग ने रावतपुर के मजरा कटरा नकी में खेत से हरा नीम का पेड़ काटने पर एक किसान पर 6,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही इस मामले में कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

जुर्माना रावतपुर निवासी किसान मैकूलाल पर लगाया गया। विभागीय स्तर पर यह कार्रवाई की गई है, जबकि वन अधिनियम के तहत आगे की प्रक्रिया अलग रखी गई है।

जांच और मौके पर मिली जानकारी

ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद एसडीएम के निर्देश पर बीट प्रभारी गौरव मिश्र मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में पाया गया कि नीम के पेड़ का तने की गोलाई करीब 160 सेंटीमीटर थी। मौके पर लगभग 10 क्विंटल लकड़ी भी मिली।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना मिलते ही पेड़ काटने वाले लोग उपकरण लेकर वहां से चले गए थे। वन विभाग ने मामले की प्राथमिक छानबीन कर जुर्माना अदा करवाया और आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू की।

वन विभाग इस तरह के उल्लंघनों पर सख्ती बरत रहा है ताकि परिवेश में हरे पेड़ों की रक्षा हो सके। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि बिना अनुमति पेड़ काटना गैरकानूनी है और ऐसे मामलों में जुर्माना व आवश्यक औपचारिक कार्रवाई की जाएगी।

स्थानीय प्रभाव और आगे की कार्रवाई

घटना से इलाके के लोगों में चिंता है क्योंकि खेतों और रास्तों पर लगे पेड़ स्थानीय जीवन और कृषि के लिए जरूरी माने जाते हैं। प्रशासन ने लोगों से कहा है कि यदि किसी को संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत स्थानीय अधिकारियों या वन विभाग को सूचित करें।

मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की पहचान के लिए संबंधित दस्तावेज और साक्ष्य जमा किए जा रहे हैं। विभाग ने आश्वस्त किया है कि नियमों के अनुसार कार्रवाई पूरी होगी।

स्रोत: अमर उजाला

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Vikas Kumar

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कई वर्षों से समाचार, योजना, रोजगार इत्यादि मामलों से जुड़े कार्यों में संलग्न।