औरैया। सदर कोतवाली के गांव भीखापुर में 20 फरवरी 2023 की रात हुई तेरहवीं में हुई हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को दो आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कैलाश कुमार ने दोनों को ट्रायल के लिए तलब किया है।
घटना में मृतक का नाम अरुण सिंह उर्फ बबलू सिंह बताया गया है। शिकायत ग्रामवासी नरेंद्र सिंह ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि भोज के समय पहले से घात लगाए बैठे हमलावरों ने अरुण पर हमला किया और ईंट-पत्थर व लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। आरोपियों ने पहचान मिटाने के लिए उनका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया।
मामले का संक्षेप
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने कहा कि नीलू उर्फ जगत सिंह उस समय गांव के बाहर था और अंकित तथा उसका परिवार दिल्ली में मौजूद थे, इसलिए वे निर्दोष हैं। आरोप-पक्ष ने प्रारंभ में मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के हवाले से दोनों के नाम आरोप पत्र से हटा देने का जिक्र किया था।
हालाँकि वादी पक्ष की अर्जी पर कोर्ट ने बाद में इस मामले को संज्ञान में लिया और दोनों को ट्रायल के लिए तलब कर दिया। सुनवाई में अभियोजन पक्ष ने भी जमानत का विरोध पेश किया। न्यायाधीश ने सह-आरोपियों की पहले निरस्त की गई जमानत को आधार बनाकर राहत देने से साफ इंकार कर दिया।
अदालत की कार्रवाई के बाद नीलू उर्फ जगत सिंह और अंकित अब जमानत विना ही ट्रायल का सामना करेंगे। मामले की आगे की सुनवाई के लिए दोनों को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा गया है।
स्थानीय प्रभाव और आगे
घटना के बाद गांव में शोक और तनाव बना हुआ है। मृतक के परिजन और गावंवाले न्याय की मांग पर अडे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच जारी रखी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहा है। अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट में तय की जाएगी और दोनों आरोपियों को सुनवाई के लिए उपस्थित रहने का निर्देश मिला है।
स्रोत: अमर उजाला

