सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद मेनका गांधी के मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद रामभुआल निषाद और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है...
सपा सांसद राम भुआल निषाद को नोटिस : मेनका गांधी मामले में हुई कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
Jan 07, 2025 14:31
Jan 07, 2025 14:31
हाईकोर्ट ने खारिज कर दी मेनका गांधी की याचिका
मेनका गांधी की चुनाव याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा समय सीमा के भीतर दाखिल नहीं करने के कारण खारिज कर दी गई थी। इसके बाद, उन्होंने इस कानून को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि इस कानून के तहत तय की गई समय सीमा उनके मामले में न्याय का सही तरीके से पालन नहीं करती है।
कोर्ट के फैसले पर उठाया सवाल
सीनियर एडवोकेट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने स्पष्ट किया कि अदालत का कार्य कानून बनाना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोर्ट इस तरह से हर कानून पर सुनवाई करना शुरू कर दे, तो मामलों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे न्याय व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा हो सकती है।
आठ बार रह चुकी हैं सांसद
मेनका गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर सुल्तानपुर से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मेनका गांधी 8 बार लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वहीं, उनके बेटे वरुण गांधी को भाजपा ने पीलीभीत सीट से टिकट नहीं दिया था, जिससे पार्टी के भीतर अंदरूनी राजनीति भी चर्चा का विषय बनी।
रामभुआल निषाद पर लगाया आरोप
मेनका गांधी ने आरोप लगाया था कि सपा सांसद रामभुआल निषाद ने अपने नामांकन पत्र में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों को छिपाया। उनके अनुसार, निषाद ने कुल 12 आपराधिक मुकदमों में से 4 मुकदमे छिपाए थे। हालांकि, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समय सीमा की वजह से उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया है और हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।
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