आज़मगढ़। जिले में लगातार बारिश और तेज हवा के कारण बीमित धान की फसल प्रभावित हुई है। प्रशासन ने प्रभावित किसानों से कहा है कि वे 72 घंटे के भीतर अपनी क्षति की सूचना दर्ज कराएं।
किसान टोल-फ्री नंबर 14447 पर फोन करके नुकसान की सूचना दे सकते हैं। सूचना दर्ज कराने के लिए किसान के पास अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और फसल बीमा पॉलिसी संख्या होना जरूरी है।
सूचना कैसे और कब दें
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर नियमानुसार मुआवजा या क्षतिपूर्ति दी जाती है। उन्होंने कहा कि समय सीमा के भीतर सूचना न मिलने पर बीमा का लाभ नहीं मिल सकता है।
किसान को 72 घंटे की समय सीमा की कड़ी पालना करनी होगी ताकि निरीक्षण और दावा प्रक्रिया समय पर शुरू हो सके। जो किसान फोन के जरिए सूचना दर्ज नहीं करा पाए, उन्हें नजदीकी कृषि कार्यालय या बीमा एजेंट से संपर्क करने की सलाह दी जा रही है।
जिले के कई इलाकों में तेज हवा ने बालियों को क्षतिग्रस्त कर दिया है और कई किसानों ने शुरुआती नुकसान की जानकारी दी है। प्रशासन ने क्षेत्रीय अधिकारियों को सर्वे और नुकसान के आकलन के लिए सक्रिय रहने का निर्देश दिया है।
किसान अपने दस्तावेज तैयार रखें और सूचना दर्ज कराने में देरी न करें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: अमर उजाला

