इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलिया जिले की मनियर नगर पंचायत की अध्यक्ष रितु देवी को उनके पद से अयोग्य घोषित कर दिया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला : मनियर नगर पंचायत अध्यक्ष रितु देवी को किया अयोग्य घोषित, SDM को सौंपी प्रशासक की जिम्मेदारी
Jan 10, 2025 12:01
Jan 10, 2025 12:01
रितु देवी के खिलाफ मामला
यह निर्णय रितु देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने रितु देवी को अयोग्य ठहराने का आदेश दिया जिसके कारण यह कार्रवाई आवश्यक हो गई। यह फैसला 20 दिसंबर 2024 को सुनाया गया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इस निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की। अंततः 9 जनवरी 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद इस फैसले को औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया।
जिला प्रशासन की भूमिका
नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊ ने इस मामले में जिला प्रशासन को आवश्यक मार्गदर्शन और निर्देश प्रदान किए। जिला निर्वाचन अधिकारी को भी इस निर्णय को लागू करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया। इसके तहत प्रशासक के रूप में एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी की नियुक्ति सुनिश्चित की गई।
नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत कार्रवाई
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 54A के तहत की गई, जो अध्यक्ष पद रिक्त होने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार देती है। इस प्रावधान का पालन करते हुए, बलिया के जिला मजिस्ट्रेट ने बांसडीह के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) अभिषेक प्रियदर्शी को नगर पंचायत मनियर का प्रशासक नियुक्त किया।
प्रशासक की जिम्मेदारियां
नए प्रशासक के रूप में नियुक्त एसडीएम अभिषेक प्रियदर्शी अब नगर पंचायत मनियर के प्रशासन की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि नगर पंचायत के कार्य सुचारू रूप से चलते रहें और नागरिक सेवाओं में कोई बाधा न आए।