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मऊ में महिला की हत्या का मामला : कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई

कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई
UPT | Mau News

Mar 12, 2024 20:20

मऊ जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी को आजीवन कारावास के साथ ही...

Mar 12, 2024 20:20

Mau News : मऊ जिले में एक महिला की गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सभी को आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड भी देना होगा। बता दें कि यह पूरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के महुआबारी रसूलपुर गांव का है। जहां एक महिला को पहले गाली गलौच की गई और फिर उसको गोली मारकर हत्या किए जाने के चलते केस दर्ज कराया गया था। जिस मामले में मंगलवार को कोर्ट ने सभी दोषियों को यह सजा सुनाई।

सभी दोषियों को आजीवन कारावास
बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने हत्या के दोहरीघाट थाना क्षेत्र के महुआबारी रसूलपुर गांव में महिला की हत्या के मामले में नामजद पांच आरोपियों में से चार को सुनवाई के बाद आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 12-12 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। बताया गया कि गांव महुआबारी निवासी योगेंद्र यादव की तहरीर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें गांव के ही रामअधार यादव, लालजी यादव, सभाजीत उर्फ सरताज और श्रीराम उर्फ सिरी यादव पुत्रगण चंद्रभान यादव तथा उदयभान यादव पुत्र मुन्नी यादव को आरोपी बनाया गया था। जिसमें वादी का आरोप था कि 12 अक्टूबर 2003 की शाम करीब साढ़े सात बजे उसकी मांं देवंती देवी दरवाजे पर बैठी थी। इसी दौरान आरोपीगण पुरानी रंजिश को लेकर गाली देते हुए धमकी देने लगे। आरोपी राम अधार यादव ने तमंचे से देवंती देवी को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।

एक आरोपी की हो चुकी है मौत
इस मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी फौजदारी अनिल कुमार पांडेय ने कुल 6 गवाहों को पेश करते हुए पक्ष रखा। जहां बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि उन्हें झूंंठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपीगण लालजी यादव, सभाजीत उर्फ सरताज यादव, श्रीराम उर्फ सिरी यादव तथा उदयभान यादव को बलवा, हत्या, गाली तथा धमकी देने के मामले में दोषी पाया। जिसके बाद सभी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही अन्य मामले में कुल मिलाकर 12-12 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। जिसमें बलवा और गाली देने, धमकी देने के आरोप शामिल हैं। वहीं आरोपी रामअधार यादव की मौत हो जाने के चलते उसके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई।
 

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