Bareilly News : कोर्ट ने कहा- शादी के झांसे में कैसे आ सकती है तीन बच्चों की मां, दोनों की मर्जी से बने संबंध दुष्कर्म नहीं, जानें पूरा मामला

कोर्ट ने कहा- शादी के झांसे में कैसे आ सकती है तीन बच्चों की मां, दोनों की मर्जी से बने संबंध दुष्कर्म नहीं, जानें पूरा मामला
UPT | कोर्ट का फैसला।

Sep 02, 2024 02:20

बरेली में न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि तीन बच्चों की मां शादी के झांसे में कैसे आ सकती है?। महिला का तलाक भी नहीं हुआ। इसलिए सहमति से बने शारीरिक संबंध को....

Sep 02, 2024 02:20

Bareilly News : उत्तर प्रदेश के बरेली में न्यायालय के न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि तीन बच्चों की मां शादी के झांसे में कैसे आ सकती है?। महिला का तलाक भी नहीं हुआ। इसलिए सहमति से बने शारीरिक संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने एसएसपी को सीओ, इंस्पेक्टर और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं।



कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने मामले की तहकीकात नहीं की। उन्होंने महिला की मदद कर युवक को जेल भेज दिया। कोर्ट ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि मामले में विवेचक दारोगा सोनिया यादव, प्रेमनगर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर बलवीर सिंह और सीओ- प्रथम श्वेता यादव के खिलाफ धारा-219 के तहत कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही विभागीय जांच करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने महिला पर जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा है कि महिला ने युवक पर शादी का दबाव बनाया और पुलिस से तालमेल कर युवक को फंसा दिया।

साक्ष्य जुटाए बगैर लगाई चार्जशीट
इससे पहले भी यूपी पुलिस की विवेचना की गुणवत्ता को लेकर कोर्ट ने कई बार सवाल खड़े किए हैं। मगर, इस बार आरोपी की विवेचना में पुलिस तथ्यात्मक साक्ष्य जुटाये बगैर चार्जशीट लगा दी। इस सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाकर आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आते। गुणवत्ताहीन, तथ्यहीन विवेचना करने वाले दरोगा इंस्पेक्टर और सीओ के खिलाफ कार्रवाई को लेकर एसएसपी को आदेश दिया है।

एफआईआर दर्ज कर भेजा जेल
शहर के इज्जतनगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर निवासी एक 34 वर्षीय महिला के तीन बच्चे हैं। महिला के शिवम से संबंध थे। यह 2016- 2019 तक चले। इसके बाद महिला ने शिवम पर आरोप लगाया कि उसने शादी का झांसा देकर उसके साथ तीन साल तक दुष्कर्म किया। महिला ने प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके आधार पर पुलिस ने युवक को जेल भेज दिया, लेकिन कोर्ट में मामले की जांच के दौरान महिला ने आरोपों को नकार दिया। इसके बाद युवक को बरी कर दिया गया।

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