बरेली में नियमों को दरकिनार कर एक निजी मेडिकल कॉलेज के संचालकों ने चौपला चौराहा के पास पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) की जमीन पर अवैध खनन शुरू कर दिया। एक शिकायत के बाद खनन विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की।
बड़ी कार्रवाई : डीएम ने निजी मेडिकल कॉलेज संचालक को दिया नोटिस, जुर्माना वसूलने के निर्देश, जानें पूरा मामला...
Jul 04, 2024 21:13
Jul 04, 2024 21:13
रेलवे से 99 साल को लीज पर ली थी जमीन
शहर के सिविल लाइंस में स्थित चौपला चौराहे के पास रेलवे ने अपनी जमीन राजश्री ग्रुप को 99 साल के लीज पर दी है। इस जमीन में राजश्री ग्रुप को 300 आवास बनाकर रेलवे को देने हैं। इसके अलावा कुछ कामर्शियल कंस्ट्रक्शन भी होना है। बिल्डिंग निर्माण से पहले वहां बेसमेंट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। एक हेक्टेयर से अधिक जमीन खोदकर अवैध तरीके से मिट्टी निकालना शुरू कर दिया है।
जानें कितना लग सकता है जुर्माना
एनईआर की जमीन पर पहले मनोरंजन सदन था। यह जमीन लीज पर ले ली है। इसी जमीन पर अवैध खनन की शिकायत डीएम को मिली थी। डीएम ने मामले की जांच कराई। खनन विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राजश्री ग्रुप ने बगैर किसी अनुमति के खनन किया है। उन्होंने इसकी रिपोर्ट डीएम को भेज दी। इसके बाद डीएम की ओर से संबंधित ग्रुप को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा गया है। बगैर खनन विभाग की अनुमति के मिट्टी निकालने के मामले में 5 लाख रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राजश्री ग्रुप के अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल का कहना है कि आवासीय व्यावसायिक निर्माण किया जा रहा है। खनन की अनुमति के संबंध में जानकारी नहीं है। नियमानुसार निर्माण कराया जाएगा।
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