लोकसभा चुनाव को लेकर जिले में हथियारों को जमा कराया जा रहा है। वहीं बस्ती जिले में कोतवाली क्षेत्र के 187 असलहों को ट्रेस नहीं किया जा सका है। इन हथियारों को...
Basti News : बड़ी मात्रा में हथियार नहीं हो रहे ट्रेस, डीएम ने मांगी रिपोर्ट
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Apr 03, 2024 21:41
Apr 03, 2024 21:41
- जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी 94 असलहों को जमा करने से दी छूट
- 40 असलहे ऐसे जो बस्ती के निवासी है, लेकिन अन्य जनपद या राज्य में हैं शासकीय सेवा में हैं
यह है पूरा मामला
चुनाव के मद्देनजर प्रशासन ने असलहों को जमा कराने के लिए लोगों को निर्देश जारी किए थे। जिसके बाद जिले में कोतवाली क्षेत्र के 187 असलहे अभी तक ट्रेस नहीं हुए। जिसको लेकर डीएम ने रिपोर्ट मांगी है। वहीं जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से कुल 94 असलहों को जमा करने से छूट प्रदान की गई है। बताया गया कि 40 असलहे ऐसे लोगों के हैं, जो बस्ती के बाहर अन्य जनपदों या राज्यों में शासकीय सेवा में है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि अवशेष 47 असलहे जमा कराकर रिपोर्ट प्रेषित करें।
छह के आवेदन पत्र हुए निरस्त
जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में छूट के लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें 6 आवेदन पत्रों को निरस्त किया गया है। इस संबंध में कुल 100 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। जिलाधिकारी ने बताया कि तहसीलों में उप जिलाधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी संयुक्त रूप से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक करके असलहों को जमा करने से छूट प्रदान करने की समीक्षा करेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी, एडीएम व उप जिला निर्वाचन अधिकारी कमलेश चन्द्र, उप जिलाधिकारी व एआरओ बस्ती शत्रुघ पाठक, सीओ सदर विनय सिंह चौहान मौजूद रहे।
बस्ती में 15 जून तक निषेधाज्ञा लागू
डीएम अंद्रा वामसी ने पूरे जनपद में तत्काल प्रभाव से 15 जून तक धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। उन्होंने बताया कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत जनपद में शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल निर्वाचन कराए जाने के लिए जनहित में निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावी रहेगा। बताया कि जनपद में 25 मई को मतदान एवं 4 जून को मतगणना सकुशल एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त रखने के लिए यह आदेश लागू किए गए है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत दंडनीय अपराध होगा।
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