लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
Basti News : गेहूं की फसल के अवशेष जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा
Apr 19, 2024 17:29
Apr 19, 2024 17:29
- कृषि विभाग की ओर से गठित की गई है टीम, गांवों में प्रधान व किसानों से टीम करेगी मुलाकात
- कंबाइन के साथ स्ट्रॉ रीपर नहीं मिला तो कंबाइन मालिक पर होगी कार्रवाई
अधिकारियों को भेजे गए पत्र में संयुक्त निदेशक कृषि ने कहा है कि जनपद स्तर पर एक सेल का गठन करते हुए प्रत्येक दिन की घटनाओं का अनुश्रवण किया जाए और एवं प्रत्येक गांव के ग्राम प्रधान एवं क्षेत्रीय लेखपाल को प्रत्येक दशा में अपने से सम्बन्धित क्षेत्र में पराली/कृषि अपशिष्ट जलाने की घटना को रोके जाने के लिए निर्देशित करें।
रिपोर्ट न देने पर लेखपाल पर होगी कार्रवाई
संयुक्त निदेशक ने कहा है कि प्रत्येक राजस्व ग्राम अथवा राजस्व ग्राम कलस्टर के लिए एक राजकीय कर्मचारी को नोडल अधिकारी नामित करें, जो कि सभी के मध्य प्रचार-प्रसार करते हुए फसल अवशेष आदि को न जलने के लिए प्रेरित करें। लेखपाल की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्षेत्र में फसल अवशेष जलने की घटनाएं बिल्कुल न होने दें अन्यथा शिकायत मिलने पर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जनपद स्तर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक सेल स्थापित करने के निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। उप जिलाधिकारी के अन्तर्गत गठित सचल दस्ते का दायित्व होगा कि फसल अवशेष आदि जलने की घटना की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर सम्बन्धित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
ढाई से पांच हजार रुपये तक लगेगा जुर्माना
संयुक्त निदेशक कृषि ने बताया कि दो एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिए फसल अवशेष जलाने पर 2500 रुपये प्रति/घटना तथा दो एकड़ से अधिक भूमि वाले किसानों से 5000 रुपये प्रति/घटना तहसीलदार के स्तर से आर्थिक दंड लगाया जाएगा। बताया है कि फसल कटाई के दौरान प्रयोग की जाने वाली कम्बाइन हार्वेवेस्टर के साथ सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम अथवा स्ट्रा रीपर अथवा स्ट्रा रेक एवं बेलर अथवा अन्य कोई फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्र का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाए कि इस व्यवस्था बगैर जनपद में कोई कम्बाइन हार्वेस्टर से कटाई न करने पाए। प्रत्येक कम्बाइन हार्वेस्टर के साथ कृषि विभाग/ग्राम्य विकास का एक कर्मचारी नामित रहें, जो कि अपनी देख-रेख में कटाई कार्य कराएं। फसल अवशेष प्रबन्धन यंत्रों के बगैर चलते हुई पायी जाए तो उसको तत्काल सीज कर लिया जाए और कम्बाइन मालिक के स्वयं के खर्चे पर सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम लगवाकर ही छोडा जाए।
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