बस्ती में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन : 220 स्कूल वाहनों और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित

220 स्कूल वाहनों और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित
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Aug 11, 2024 18:51

परिवहन विभाग की ओर से कई बार समय दिया गया और बीते रविवार को भी विशेष कैंप लगाकर फिटनेस और परमिट अपडेट करने की सुविधा दी थी। इसके बावजूद स्कूलों प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों तथा निजी बसों के संचालकों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगा। ऐसे में परिवहन आयुक्त के निर्देश पर परिवहन विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए संबंधित वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया है।

Aug 11, 2024 18:51

Short Highlights
  • फिटनेस और परमिट अपडेट न होने पर परिवहन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई
  • कई बार कैम्प लगाने और व्यक्तिगत रूप से सूचना देने के बाद भी न जागे वाहन संचालक
Basti News : बस्ती जिले में परिवहन विभाग ने 220 स्कूल वाहनों और 118 निजी बसों का पंजीकरण निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वाहन मालिकों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर फिटनेस और परमिट अपडेट न कराने के कारण की गई है। विभाग ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए सख्त कदम उठाया है, ताकि सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।

पहले भी भेजे थे कई नोटिस
परिवहन विभाग की ओर से बार-बार नोटिस जारी करने और विशेष कैंप आयोजित करने के बावजूद, वाहन मालिकों और संचालकों की ओर से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। विभाग ने 8 जुलाई से 22 जुलाई तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसमें वाहन के फिटनेस और परमिट को अद्यतन करने के लिए कहा गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने कई बार विशेष कैंप भी लगाए थे और व्यक्तिगत डाक के माध्यम से भी निर्देश भेजे थे, लेकिन इन प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ।



वाहनों के पंजीकरण निलंबित
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि इस अवधि में न तो स्कूल वाहनों के प्रबंधकों ने और न ही निजी बस संचालकों ने आवश्यक अद्यतन किया। इसके परिणामस्वरूप, विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53(1) के तहत इन वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि निलंबित वाहन बिना अपडेट के सड़क पर चलते पाए गए, तो उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, भारतीय न्याय संहिता के तहत भी मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

इन कारणों के चलते उठाए कदम
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि फिटनेस और परमिट के बिना ये वाहन सड़क पर चलने से बच्चों और आम लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इसलिए, इस कदम को सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से वाहन मालिकों को यह संदेश दिया गया है कि सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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