Chitrakoot News : नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास, सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कठोर कारावास, सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
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Sep 09, 2024 21:18

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में चित्रकूट की अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Sep 09, 2024 21:18

Chitrakoot News : नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में चित्रकूट की अपर जिला जज पॉक्सो कोर्ट ने कड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 3 जनवरी 2020 का है, जब पीड़िता के पिता ने रैपुरा थाना में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। 

यह है पूरा मामला
शिकायत के अनुसार, पीड़िता के पिता ने अपनी तहरीर में आरोप लगाया था कि उनकी नाबालिग पुत्री के साथ गांव के ही अंगद पुत्र सुखनंदन वर्मा, निवासी लोखरी, ने दुष्कर्म किया था। इस गंभीर घटना के बाद पुलिस ने मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके आधार पर मामला न्यायालय में चला।



अदालत की कार्रवाई और सजा
इस मामले की सुनवाई अपर जिला जज रेनू मिश्रा की पॉक्सो कोर्ट में हुई, जहां दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पेश कीं। अभियोजन पक्ष ने इस घटना को लेकर ठोस सबूत और गवाह प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी अंगद वर्मा को दोषी पाया। सोमवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी और साथ ही सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो सजा की अवधि और बढ़ाई जा सकती है।

आरोपी को जेल भेजा गया
न्यायालय का फैसला आने के बाद आरोपी को तुरंत जिला कारागार भेज दिया गया। यह फैसला दुष्कर्म के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की त्वरितता और कठोरता को दर्शाता है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि समाज में इस प्रकार के अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और न्यायिक प्रणाली द्वारा कड़े फैसले लिए जाएंगे।

न्यायिक प्रक्रिया और लोक अभियोजक का बयान
विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में तेजी से न्याय दिलाना जरूरी है ताकि पीड़िता और उनके परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा और ऐसे जघन्य अपराध करने वालों को सजा मिलने से अपराध दर में कमी आ सकती है। 

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