बहू की हत्या मामले में जेठ को आजीवन कारावास की सजा : शादी की तैयारी के दौरान कुल्हाड़ी से किया था हमला

शादी की तैयारी के दौरान कुल्हाड़ी से किया था हमला
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Oct 17, 2024 20:56

चित्रकूट में कुल्हाडी मारकर बहू की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारोपी जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है...

Oct 17, 2024 20:56

Chitrakoot News : चित्रकूट में कुल्हाडी मारकर बहू की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने हत्यारोपी जेठ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने जानकारी दी कि 20 जून 2022 को रैपुरा थाना क्षेत्र के बांधी गांव के निवासी राजेश रैदास ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राजेश ने बताया कि उसके बेटे की बारात 21 जून को जाने वाली थी। इस दौरान घर में शादी की तैयारियों के बीच, उसके बड़े भाई बाबूलाल उर्फ बबुलिया रैदास ने उसकी पत्नी कुसमा (45) पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

ऐसे हुई कुसुम की हत्या
कुसमा गंभीर रूप से घायल हो गईं। इस घटना के बाद, उनके बेटे पंकज ने 112 नंबर पर फोन करके मदद मांगी और 108 एंबुलेंस के माध्यम से कुसमा को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान कुसमा की मृत्यु हो गई।



पति का बयान
वादी राजेश के अनुसार, उसकी पत्नी लगभग दो महीने पहले बरेठी में उनकी बहन ननकी के घर गई थीं, जिससे भाई बाबूलाल नाराज था। इसी कारण, वैवाहिक कार्यक्रम की तैयारियों के बीच, बाबूलाल ने घर के आंगन में कुसमा पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। इस निर्णय में दोष सिद्ध होने पर आरोपी बाबूलाल उर्फ बबुलिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही उसे 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।

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