यूपी के हमीरपुर में शादी के 2 वर्ष में विवाहिता को दहेज के लिए ससुराली जनों ने जलाकर मार दिया था। मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुदेश कुमार ने दोष साबित होने पर…
Hamirpur News : दहेज हत्या में पति को सात वर्ष की कारावास
Apr 13, 2024 18:45
Apr 13, 2024 18:45
मुस्कुरा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया
सहायक शासकीय अधिवक्ता महेश चंद द्विवेदी ने बताया कि मृतका के पिता शिवकुमार विश्वकर्मा निवासी मझीवां सानी थाना बिसंडा ने मुस्कुरा थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि उसने 22 वर्षीय पुत्री अर्चना की शादी 29 अप्रैल 2015 को मुस्कुरा थाना क्षेत्र के भैंसाय निवासी सतीश कुमार पुत्र सत्तीदीन के साथ की थी, 3 जनवरी 2017 को शाम 4:00 बजे सतीश ने फोन करके बताया कि तुम्हारी पुत्री अर्चना ने आग लगा ली है जिससे उसकी मौत हो गई है जब मैं परिवार सहित मौके पर पहुंचा तो पुत्री व तीन माह की नातिन मांडवी के शव जले पड़े थे l पूर्व में पुत्री ने फोन करके बताया था कि ससुरालीजन दहेज में एक गाड़ी और 50 हजार कैश की मांग कर उत्पीड़न कर रहे हैं पुलिस ने सतीश ससुर सत्तीदीन व सास रज्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है l विशेष न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सुदेश कुमार ने दहेज हत्या में पति सतीश को दोषी मानते हुए सात वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई जबकि साक्ष्य के अभाव में ससुर सत्तीदीन व सास रज्जन को दोष मुक्त कर दिया l
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