Gonda News : न्यू क्रिमिनल लॉज़ बुक का विमोचन, तीन नए कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन

न्यू क्रिमिनल लॉज़ बुक का विमोचन, तीन नए कानून को लेकर कार्यशाला का आयोजन
UPT | पुस्तक का विमोचन करते हुए

Aug 20, 2024 20:41

गोंडा जिले के पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह, गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कानून...

Aug 20, 2024 20:41

Gonda News : गोंडा जिले के पुलिस लाइन सभागार में मंगलवार को डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह, गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कानून को लेकर कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा तीन नए कानून को लेकर लिखी गई न्यू क्रिमिनल लॉज बुक का विमोचन करके मंडल के सभी जिलों से आए पुलिसकर्मियों को वितरित की गई। 

नए कानून के बारे में दी गई विस्तार से जानकारी
इस दौरान कार्यशाला और प्रशिक्षण में वरिष्ठ अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा तीन नए कानून के बारे में सभी पुलिस कर्मियों को जानकारी दी। वरिष्ठ अधिवक्ता निर्विकार सिंह भदोरिया ने सभी पुलिसकर्मियों से कहा कि आप लोग फोन पर बात करते समय सावधानी बरतें। क्योंकि अब नए कानून के तहत आपकी कॉल रिकॉर्डिंग को भी प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। आपके व्हाट्सएप चैट को भी प्राथमिक साक्ष्य माना गया है। जिससे आपके सामने दिक्कत हो सकती है। अब आपको ज्यादा समय विवेचना करने में भी नहीं मिलेगा। आपको कम समय में विवेचना करके भी कोर्ट में देना होगा। धीरे-धीरे आपकी केस डायरी खत्म कर दी जाएगी और सब ऑनलाइन ही आप लोग देख सकेंगे। अब गाली गलौज और धमकी देना भी संघीय अपराध माना गया है। जिसमें अब एनसीआर नहीं सीधे एफआईआर दर्ज होगी। क्योंकि अब इसमें 2 साल से अधिक की सजा सरकार द्वारा कर दी गई है।

न्यू क्रिमिनल लॉज पुस्तक में सरल तरीके से दी गई जानकारी
डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा सभी पुलिसकर्मियों को यह भी निर्देश दिया गया कि न्यू क्रिमिनल लॉज पुस्तक में सरल तरीके से निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा नई और पुरानी धाराओं को लिखा गया है। सरल भाषा में लिखी गई इस बुक के आधार पर अब तीनों नए कानून के तहत पुलिस कर्मियों को काम करना होगा। अब साक्ष्य संकलन में भी काफी सहूलियत 3 नए कानून के तहत दी गई है। साथ ही कई धाराएं खत्म भी कर दी गई हैं। जिसके तहत लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था विवेचना के दौरान अब विवेचना में भी सहूलियत तीन नए कानून के तहत प्रदान की गई है। 

पुलिस अधीक्षक ने दिए निर्देश
गोंडा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी सभी पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वह तीन नए कानून के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी करें। एक दूसरे के साथ बैठकर के डिस्कस करें। ताकि कानून के बारे में पूरी जानकारी हो सकें और कहीं भी दिक्कत आने पर तत्काल अभियोजन के अधिकारियों से भी संपर्क करके पुलिसकर्मी तीन नए कानून के बारे में जानकारी कर लें।

पुलिस कर्मियों को निशुल्क दी गई पुस्तक
इस दौरान मीडिया से बात करते हुए डीआईजी देवी पाटन रेंज अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि आज मंगलवार को एक लघु कार्यशाला का आयोजन गोंडा पुलिस लाइन की सभागार में केंद्र सरकार द्वारा ले गए कानून को लेकर की गई थी। जहां पर गोंडा समेत मंडल के सभी जिलों से आए पुलिसकर्मियों को तीन नए कानून के बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया गया है। निर्विकार सिंह भदौरिया द्वारा नए कानून को लेकर लिखी गई पुस्तक निशुल्क सभी पुलिस कर्मियों को प्रदान की गई है।

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