आचार्य प्रमोद कृष्णम का शिवपाल पर तंज : योगी सरकार के फैसले को सराहा, कहा- जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता...

योगी सरकार के फैसले को सराहा, कहा- जहां लव है वहां जिहाद नहीं हो सकता...
UPT | कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम

Jul 30, 2024 21:32

उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया विधेयक विधानसभा में मंगलवार को पास हो गया। योगी सरकार के इस फैसले पर कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है...

Jul 30, 2024 21:32

Deoria News : उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद रोकने के लिए लाया गया विधेयक विधानसभा में मंगलवार को पास हो गया। यूपी ऐसा कानून बनाने वाला दसवां राज्य है। यह नया विधेयक धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों में सजा की अवधि को बढ़ाने, विदेशी फंडिंग पर अंकुश लगाने, और कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। योगी सरकार के इस फैसले पर कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।

सीएम योगी का किया आभार व्यक्त
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जहां लव है, वहां जिहाद नहीं हो सकता है। जहां जिहाद है, वहां लव नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसला लिया है वह सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सीएम योगी का आभार व्यक्त करता हूं। कोई भी धर्म ग्रंथ झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता झूठ बोलकर रिश्ता बनाना ठीक नहीं है।



शिवपाल यादव पर कसा तंज
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शिवपाल यादव पर तंज कसते हुए कहा कि शिवपाल यादव के नाम में शिव है। जिसके नाम में शिव है, उन्हें विषपान करना ही पड़ता है। उन्होंने आगे कहा कि अभी उन्हें अपनी पार्टी से बहुत उम्मीदें थी, इनको एक बार फिर इतना बड़ा धोखा मिला है। उनके बारे में इतना ही कहना उचित होगा।

धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों की सजा बढ़ाई
सरकार ने सोमवार को विधानसभा में धर्म परिवर्तन या लव जिहाद विरोधी विधेयक पेश किया। इस विधेयक का नाम "उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक" है। यह विधेयक मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए लाया गया है, जिसमें धर्म परिवर्तन से जुड़े अपराधों की सजा बढ़ाई गई है। इस नए प्रस्तावित कानून में आजीवन कारावास और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, विदेशों से धर्म परिवर्तन के लिए होने वाली फंडिंग पर अंकुश लगाने के लिए भी सख्त प्रावधान शामिल किए गए हैं।

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