Deoria News : जिले में निषेधाज्ञा लागू, एडीएम ने कहा- कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं...

जिले में निषेधाज्ञा लागू, एडीएम ने कहा- कानून तोड़ने वालों की खैर नहीं...
UPT | देवरिया में दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू।

Jul 09, 2024 09:46

खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने मोहर्रम का पर्व, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की...

Jul 09, 2024 09:46

Deoria News : खबर यूपी के देवरिया जिले से है, जहां अपर जिलाधिकारी प्रशासन गौरव श्रीवास्तव ने मोहर्रम का पर्व, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह 06 सितंबर 2024 यानि दो माह तक पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।

बरतें सावधानी वर्ना खैर नहीं
एडीएम ने बताया कि जिन स्थलों पर लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो, उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकाएगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। 

बिना मंजूरी हथियार लेकर चले तो कार्रवाई होगी
एडीएम ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेंसी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षाकर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाय तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भादवि की धारा-188 के अंतर्गत दण्डित करने की कार्रवाई की जाएगी। जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा।

परीक्षा केंद्रों पर भी पाबंदियों
जनपद में कोई भी व्यक्ति जहां परीक्षा चल रही है, वहां परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 5 या 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाए। परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र से 01 किमी की परिधि में फोटो कापी एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। 

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