महराजगंज के पनेरा थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास व सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Maharajganj News : दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की कैद व 7000 रुपये जुर्माना
Jul 17, 2024 12:40
Jul 17, 2024 12:40
ये है मामला
घटना 13 जुलाई 2019 की है, जब एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इस मामले में आरोपी मोहम्मद आलम, जो सोहास का निवासी है, को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया और जांच शुरू की।
आरोपी को दोषी पाया गया
विशेष न्यायाधीश अनन्या कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने इस मामले की सुनवाई की। न्यायालय ने सभी पक्षों को सुनने और सबूतों का गहन अध्ययन करने के बाद आरोपी मोहम्मद आलम को दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कड़ी सजा सुनाई।
अदालत का फैसला
फैसले के अनुसार, दोषी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास भुगतना होगा। इसके साथ ही उस पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विनोद कुमार सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने इस मामले में गहन जांच की थी। विवेचना अधिकारी ने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत आरोप पत्र तैयार किया, जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
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