खबर यूपी के जनपद महराजगंज से है, जहां 10 वर्ष पूर्व सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के चेहरी गांव में 10 वर्षीय बालक की कुल्हाड़ी से मारकर की गई थी। इस मामले में जिला जज नीरज कुमार ने...
Maharajganj News : 10 वर्षीय बालक के हत्यारे को उम्रकैद की सजा, पढ़िये हत्या के पीछे की कहानी...
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May 16, 2024 10:57
May 16, 2024 10:57
ये है पूरा मामला
गौरतलब है कि ग्राम चेहरी निवासी एक किशोरी को भगाने के मामले में गांव की ही अमरावती देवी ने न्यायालय में गवाही दी थी, जिसके बाद अभियुक्त जेल चला गया था। जेल गए अभियुक्त का चचेरा भाई मोहन गवाही देने वाली महिला से रंजिश रखता था। उसने पीड़ित परिवार पर मुकदमे में सुलह करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन पीड़ित पक्ष ने सुलह करने से इनकार कर दिया था। उसके बाद 25 फरवरी 2014 को मुकदमे में गवाह बनी अमरावती के 10 वर्षीय बेटे मुकेश की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या करने के बाद शव जंगल में फेंका दिया था। शव बरामद होने के बाद इस मामले में पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया था।
कोर्ट ने माना दोषी
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेंद्र नाथ त्रिपाठी और सहायक शासकीय अधिवक्ता अजीत सिंह ने गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को न्यायालय समक्ष प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर मोहन निषाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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