19 साल पुराने मामले में महाराजगंज कोर्ट का फैसला : हत्या के चार आरोपियों को 7 साल की कैद, 61 हजार रुपये जुर्माना

हत्या के चार आरोपियों को 7 साल की कैद, 61 हजार रुपये जुर्माना
UPT | न्यायिक फैसला

Oct 24, 2024 13:17

विगत 19 वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे महराजगंज के एक परिवार को अंततः न्याय मिल गया है। अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने चारों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

Oct 24, 2024 13:17

Short Highlights
  • अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने सुनाई सजा 
  • रास्ते के विवाद के लिए हुए मारपीट में हुई थी मृत्यु
Maharajganj News : महराजगंज के घुघली थाना क्षेत्र के करौता गांव में 19 वर्ष पूर्व रास्ते के विवाद में अनिरुद्ध गुप्ता की गैर इरादतन हत्या के आरोपी तल्हू, श्रीराम, हरेंद्र और नरेंद्र उर्फ ​​नागेंद्र को अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए सात-सात वर्ष के सश्रम कारावास और 61-61 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

रास्ते के विवाद से हुई हिंसा
घुघली थाना क्षेत्र के करौता गांव निवासी टेल्हू, श्रीराम, हरेंद्र व नरेंद्र उर्फ ​​नागेंद्र ने एक दिसंबर 2005 को रास्ते के विवाद से नाराज होकर लाठी-डंडे से लैस होकर अनिरुद्ध गुप्ता व प्रमोद गुप्ता के दरवाजे पर चढ़कर हमला कर दिया था। इस हमले में प्रमोद गुप्ता, अनिरुद्ध गुप्ता, विष्णु गुप्ता व उदय राज गुप्ता घायल हो गए थे। जिसमें से गंभीर रूप से घायल अनिरुद्ध गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 

पीड़ित परिवार को मिला न्याय
प्रमोद गुप्ता की तहरीर पर घुघली थाना पुलिस ने टेल्हू, श्रीराम, हरेंद्र व नरेंद्र उर्फ ​​नागेंद्र के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। मामले के विचारण के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्यों व गवाहों के अवलोकन व सहायक शासकीय अधिवक्ता संतोष मिश्रा व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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