आचार संहिता के कारण बन्द की गयी विवाह अनुदान की तिजोरी फिर खोल दी गयी है। सरकार ने लक्ष्य के साथ बजट भी आवंटित कर दिया है। इसी के साथ आवेदन मंगाने भी प्रारम्भ हो गए हैं। इस बार व्यवस्था में बदलाव और आय सीमा बढ़ने के कारण लाभार्थियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जतायी जा रही है।
Marriage Grant Scheme : उत्तर प्रदेश में बढ़ी विवाह अनुदान योजना की राह, अब बढ़ी आय सीमा और नई व्यवस्था के साथ
Jun 18, 2024 11:21
Jun 18, 2024 11:21
ऐसे करें आवेदन
योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को विभागीय वेबसाइट www.shaadianudan.upsdcgov.in पर दिए गए लिंक के माध्यम से किसी भी जनसेवा केन्द्र, लोकवाणी केन्द्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ वर एवं कन्या की जन्मतिथि सम्बन्धी प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, विवाह का कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर, पासपोर्ट फोटो, जाति प्रमाणपत्र आदि संलग्न करना होगा।
निराश्रित महिला अथवा दिव्यांगजन को वरीयता
विवाह अनुदान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आवेदन का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद इसकी एक कॉपी संबंधित उप जिलाधिकारी या खण्ड विकास कार्यालय में जमा करना होगी। योजना में निराश्रित महिला या दिव्यांगजन आवेदक को वरीयता दी जाएगी।
इन्होंने कहा
जानकारी देते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण पाल सिंह कहते है, 'शासन ने वर्ष 2024-25 के लिए पिछड़ा वर्ग विवाह योजना का - 50 प्रतिशत बजट आवंटित कर दिया गया है। इस वर्ष अभी तक लगभग 40 आवेदन आ गए हैं। जुलाई से विवाह प्रारम्भ हो जाएंगे। तब तक जितने आवेदन आएंगे उनका सत्यापन कर पात्र लाभार्थी के खाते में अनुदान की राशि भेज दी जाएगी।'
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