कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले में कोर्ट का फैसला आ सकता है। इरफान समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। इसके साथ ही आज इरफान की विधायकी का भी फैसला हो जाएगा।
Kanpur News : सपा विधायक इरफान सोलंकी के आगजनी मामले में कुछ देर में आ सकता है फैसला, विधानसभा सदस्यता पर लटकी तलवार
May 28, 2024 01:31
May 28, 2024 01:31
जाजमऊ आगजनी मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। जिसमें अभियोजन पक्ष की तरफ से 18 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए हैं। वहीं, बचाव पक्ष की तरफ से तीन गवाहों की बयान दर्ज कराए गए हैं। इलेक्ट्रानिक साक्ष्यों की बात की जाए, तो बचाव पक्ष को सीडीआर लोकेशन को लेकर लाभ मिल सकता है। दरअसल सीडीआर लोकेशन जब निकलवाई गई, तो उसमें इरफान और रिजवान की लोकेशन घटना स्थल की नहीं थी।
विधानसभा सदस्यता पर खतरा
सपा विधायक इरफान सोलंकी पर जाजमऊ आगजनी मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जिसमें 8 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। यदि इरफान को दोषी पाए गए, तो उनकी विधायकी जानी तय मानी जा रही है। उनकी विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है।
क्या था मामला
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।
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