नगर पंचायत व नगर पालिका की तर्ज पर अब गांव में भवन निर्माण से पहले नक्शा पास कराना होगा। यदि नक्शा पास नहीं होगा, तो जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। इसी रूपरेखा तैयार कर ली गई है। सितंबर महीने से इस नियम को लागू किया जा सकता है।
Auraiya News : गांवों में मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा अनिवार्य, जिला पंचायत ने शासन से मांगी अनुमति
Aug 13, 2024 01:33
Aug 13, 2024 01:33
दरअसल अभी तक मकान या फिर किसी व्यवसायिक भवन बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों तक सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों में यह नियम लागू नहीं था। केंद्र व राज्य की सरकारें लगातार ग्रामीण क्षेत्रों को सुविधाएं दे रही हैं। गांव को भी शहरी सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से गांवों में भवन निर्माण को लेकर नक्शा पास कराने का नियम लागू किया जा रहा है।
जिला पंचायत क्षेत्र में मकान व व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कांप्लेक्स नक्शा पास कराना होगा। इस संबंध में प्रदेश स्तर से पिछले साल नियम बनाकर जिला पंचायत को भेजा गया था। सर्वे व बैठक के बाद बनी सहमति पर नियमावली तैयार कर जिला पंचायत प्रशासन ने मंडलाआयुक्त व प्रशासन से अनुमति मांगी है। पुराने भवनों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा।
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