: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को शर्तों के साथ जमानत दे दी। युवक पर आरोप था कि उसने अपनी अंतर-धार्मिक लिव-इन पार्टनर से शादी करने का वादा करके बलात्कार किया था...
हाईकोर्ट का फैसला : बलात्कार के आरोपी को इन शर्ताें पर दी जमानत, राजी होने पर मिली राहत
Jan 15, 2025 14:32
Jan 15, 2025 14:32
आरोपी का नहीं हैं कोई आपराधिक इतिहास
कोर्ट ने कहा कि यह मामला एक मामूली विवाद का परिणाम था और दोनों पक्षों ने विवाह करने और साथ रहने की इच्छा व्यक्त की है। जमानत देने का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि दोनों पक्ष शांतिपूर्वक जीवन बिताने के लिए तैयार थे और आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। आवेदक और अभियोक्ता दोनों वयस्क हैं और अलग-अलग धर्मों से संबंधित हैं। उन्होंने कुछ वर्षों तक लिव-इन रिलेशनशिप में रहने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। बाद में अभियोक्ता ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और अन्य गंभीर आरोपों के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी।
आरोपी विवाह और बच्चे की जिम्मेदारी को तैयार
आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उसने कहा कि यह मामला एक मामूली विवाद से उत्पन्न हुआ था और वह अभियोक्ता से विवाह करने और उनके बच्चे का पालन-पोषण करने के लिए तैयार है। न्यायालय ने अभियोक्ता को अपनी इच्छा जानने के लिए समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया और अभियोक्ता ने स्वीकार किया कि वह आरोपी से विवाह करना चाहती है हालांकि उसने अपनी आशंका व्यक्त की कि आरोपी का व्यवहार विवाह के बाद बदल सकता है।
कोर्ट ने इन शर्ताें पर दी जमानत
- आरोपी को अपनी रिहाई के सात दिनों के भीतर विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाह के लिए आवेदन करना होगा।
- विवाह के बाद उसे शीघ्रता से विवाह पंजीकरण प्राधिकरण में पंजीकरण कराना होगा।
- आरोपी को बच्चे की देखभाल के लिए पांच लाख रुपये की सावधि जमा करने का आदेश दिया गया।
- इस फैसले के बाद, दोनों पक्षों को एक-दूसरे से विवाह करने और नवजात बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई।
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