कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले में पांचवी बार कोर्ट ने फैसला टाला है। कोर्ट ने 6 अप्रैल की तारीख दी है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले अभियोजन पक्ष से कुछ बिंदुओं में स्पष्टीकरण मांगा है।
पांचवी बार फैसला टला : सपा विधायक इरफान सोलंकी को फिर मिली राहत, कोर्ट में जानवर-जानवर कहकर चिल्लाए
Apr 04, 2024 15:10
Apr 04, 2024 15:10
जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा का प्लाट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लाट में ट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लाट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर 2022 (सोमवार) को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा किया था। इस मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान समेत सभी आरोपी जेल में हैं। इरफान महाराजगंज जेल में बंद हैं।
सपा विधायक इरफान सोलंकी के वकील का कहना है कि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। अभियोजन पक्ष सेम डेट पर सुनवाई करने की मांग कर रहा था। लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए, 6 अप्रैल की तारीख देदी। इसके साथ ही इरफान की आज आचार संहिता उल्लंघन मामले में भी सुनवाई थी। इस दौरान कोर्ट में बड़ी संख्या में इरफान के समर्थक और उनके परिवारीजन मौजूद थे।
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