मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। गांव निवासी आठ साल की पीड़िता 8 नवंबर 2021 को शाम के समय घूरे में कूड़ा डालने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक 14 वर्षीय लड़के ने उसे दबोच लिया था। उसके दुष्कर्म करने के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था।
Farrukhabad News : दुष्कर्म के मामले में नाबालिग को सात साल की सजा, 50 हजार रुपये का लगा जुर्माना
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Apr 04, 2024 20:29
Apr 04, 2024 20:29
मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग पर दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। गांव निवासी आठ साल की पीड़िता 8 नवंबर 2021 को शाम के समय घूरे में कूड़ा डालने गई थी। इसी दौरान गांव के ही एक 14 वर्षीय लड़के ने उसे दबोच लिया था। उसके दुष्कर्म करने के बाद बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गया था।
दोषी करार देते हुए सजा सुनाई
पुलिस ने इस मामले की विवेचना करने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई लगातार चल रही थी। न्यायधीश सुमित प्रेमी ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर बाल अपचारी को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
जुर्माने राशि जमा करने के आदेश
कोर्ट ने बाल अपचारी पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है। इसके साथ दोषी के माता-पिता से 50 हजार जुर्माना राशि जमा करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए गए हैं। अभियोजन पक्ष की तरफ से विकास कटियार, प्रदीप सिंह और अनुज कटियार ने दलीलें दी।
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