कानपुर देहात में हुए बलवंत हत्याकांड की यादें आज भी लोगों के जहन में ताजा हैं। पुलिस हिरासत में बलवंत की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी। बलवंत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज को दोषी पाया है।
बलवंत हत्याकांड : कोर्ट ने तत्कालीन थाना प्रभारी-चौकी इंचार्ज को दोषी करार दिया, सबूतों के अभाव में छह आरोपी बरी
Oct 21, 2024 01:48
Oct 21, 2024 01:48
- बलवंत हत्याकांड में तत्कालीन थाना प्रभारी और मैथा चौकी प्रभारी पर दोष सिद्ध
- सबूतों के अभाव में एसओजी प्रभारी समेत छह पुलिस कर्मी बरी
- पुलिस हिरासत में हुई थी बलवंत की मौत
शिवली थाना क्षेत्र स्थित सरैया लालपुर गांव निवासी बलवंत सिंह की 12 दिसंबर 2022 को पुलिस अभिरक्षा में मौत हो गई थी। बलवंत सिंह चोकर, भूंसी और बीच का कारोबार करते थे। पुलिस उन्हें लूट के मामले में उठाकर ले गई थी। बलवंत के चाचा अंगद सिंह ने तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम समेत आठ पुलिस कर्मियों पर बलवंत की हत्या का आरोप लगाया था, और रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसआईटी जांच के बाद आठ पुलिस कर्मियों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया था।
बलवंत हत्याकांड की सुनवाई अपर जिलाजज पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही थी। अदालत ने शनिवार को दो पुलिस कर्मियों को दोषी करार दिया। छह आरोपियों में तत्कालीन एसओजी प्रभारी प्रशांत गौतम, सिपाही दुर्वेश कुमार, सिपाही सोनू यादव, सिपाही अनूप कुमार, सिपाही प्रशांत पांडेय और सिपाही विनोद कुमार को बरी कर दिया गया।
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