कानपुर के गणेश मंदिर जेके मंदिर समेत कई मंदिरों को बम से उड़ने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार हुए हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा उर्फ कमरुद्दीन को दोषी मानते हुए एनआईए कोर्ट ने कमरुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।
मंदिरों को उड़ाने के मामले में आरोपी को एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा : 7 साल पहले हुआ था गिरफ्तार
Dec 11, 2024 19:53
Dec 11, 2024 19:53
Kanpur News : कानपुर के गणेश मंदिर जेके मंदिर समेत कई मंदिरों को बम से उड़ने की धमकी देने के मामले में गिरफ्तार हुए हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकी कमरुज्जमा उर्फ कमरुद्दीन को दोषी मानते हुए एनआईए कोर्ट ने कमरुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया है।बीते 15 सितंबर 2018 को कमरुद्दीन को चकेरी इलाके के शिवनगर से पकड़ा गया था। कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के दौरान जांच में उसके मोबाइल से सुतर खाना गणेश मंदिर, जेके मंदिर और साईं मंदिर का नक्शा तस्वीर व वीडियो मिले थे।
एनआईए के विशेष अधिवक्ता ने दी जानकारी
एनआईए के विशेष अधिवक्ता एमके सिंह ने बताया कि इस मामले की रिपोर्ट एटीएस के दरोगा हरेंद्र यादव ने एटीएस थाने में 12 सितंबर 2018 को दर्ज कराई थी। उसमें बताया गया था कि समाचार पत्रों के जरिए सूचना मिली कि असोम के होजाई का रहने वाला कमरुज्जमा वर्ष 2017 में प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन में शामिल हो गया है और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है।इस सूचना पर एटीएस की टीम ने जांच की तो पता चला कि कमरुज्जमा कानपुर के चकेरी क्षेत्र में रहकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है और कोई बड़ी घटना करने की फिराक में है। इस पर एटीएस ने कमरुज्जमा को 12 सितंबर को कानपुर के शिवनगर मोहल्ले से गिरफ्तार किया था। उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किया गया था। मोबाइल से एटीएस को तीन प्रमुख मंदिरों के साथ चकेरी एयरपोर्ट समेत कई प्रमुख इमारतों की फोटो व वीडियो मिले थे। इससे कुछ महीने पहले एके 47 के साथ कमरुद्दीन की फोटो भी इंटरनेट मीडिया में वायरल हुई।तब से खुफिया एजेंसी उसकी तलाश में जुटी हुई थी।मंदिर में हमले की साजिश करने के साथ ही कमरुद्दीन भारत में हिजबुल का नेटवर्क तैयार कर युवाओं को आतंकी गतिविधियों में भी शामिल करने में लगा था।
कश्मीर से कई बार खाते में आया है पैसा
कमरुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता था।उसके पास कश्मीर से फंडिंग आनी शुरू हो गई थी। उसके खाते में कई बार कश्मीर से पैसा आया। इससे जांच कर रही एनआईए का शक और भी गहरा गया।वह पहले से ही अन्य मामले में गुवाहाटी जेल में बंद है।काम करने के बदले में उसके पास बकायदा हर महीने कश्मीर से पैसा आता था। जिससे वह अपना पूरा खर्च वहन करता था। एटीएस की बरामदगी के दौरान कमरुद्दीन के पास ज्यादा सामान भी बराबर नहीं हुआ।
एनआईए कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा
हालाकि अब विशेष न्यायाधीश एनआईए कोर्ट लखनऊ ने पेश हुए सबूतों को देखते हुए कमरुद्दीन को उम्र कैद की सजा और 50 हजार रूपये का अर्थ दंड लगाया है।
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