कानपुर में जिम ट्रेनर द्वारा कारोबारी की पत्नी एकता की हत्याकांड के बाद अब जिम संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब जिम संचालकों को जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना अनिवार्य हो गया है। अगर जिम संचालक ऐसा नहीं करते हैं तो उसका जिम सीज कर दिया जाएगा।
Kanpur News : कानपुर में अब जिम संचालन के लिए बदली गई गाइड लाइन, जाने क्या है पूरे नियम, एकता हत्याकांड के बाद किया गया बदलाव
Nov 04, 2024 18:31
Nov 04, 2024 18:31
Kanpur News: कानपुर में जिम ट्रेनर द्वारा कारोबारी की पत्नी एकता की हत्याकांड के बाद अब जिम संचालकों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के तहत अब जिम संचालकों को जिम में महिला जिम ट्रेनर रखना अनिवार्य हो गया है। अगर जिम संचालक ऐसा नहीं करते हैं तो उसका जिम सीज कर दिया जाएगा।इसके साथ ही जिम में बिकने वाले सप्लीमेंट या एनर्जी ड्रिंक पर खाद विभाग छापेमारी करके जांच करेगा। जिम पर कई नियम अनिवार्य रूप से लागू कर दिए गए हैं।अगर इन नियमों का पालन नहीं किया तो जिम संचालक पर कार्रवाई होगी।
एकता हत्याकांड के बाद जिम के लिए जारी हुई गाइड लाइन
बता दें कि बीते दिनों सिविल लाइन स्थित एक जिम में कार्यरत जिम ट्रेनर विमल सोनी ने एक कारोबारी की पत्नी एकता की हत्या कर दी थी।जिसके बाद एकता का शव 4 महीने बाद डीएम कंपाउंड में मिला था। डीएम कंपाउंड में शव मिलने के बाद मामला काफी चर्चा का विषय बन गया था।वही फिर फजलगंज स्थित एक जिम ट्रेनर पर एक महिला ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाते है मुकदमा दर्ज कराया था।इन दोनों मामलों ने कानपुर के जिम में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए थे इस वजह से अब कानपुर में जिम की गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं।
थानेदार इलाके के सभी जिम का रजिस्टर करेंगे मेंटेन
कानपुर पुलिस ने कहा है कि अगर जिम संचालकों ने नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी थानेदारों को अपने क्षेत्र की जिम का एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा।इसमें क्षेत्र में कितने जिम चल रहे हैं एक-एक की डिटेल और संचालक का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। अगर जिम में महिलाएं आती हैं तो अनिवार्य रूप से अब महिला जिम ट्रेनर रखना होगा।अगर ऐसा नहीं किया तो जिम का संचालन नहीं कर सकते हैं।अगर जांच में कोई यूनिसेक्स जिम में अगर महिला जिम ट्रेनर नहीं मिली तो संचालक के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके साथ ही जिम का एंट्री और एग्जिट रजिस्टर रखना होगा। पुलिस इसे कभी भी चेक कर सकती है।इसके साथ ही सीसीटीवी लगाने की भी हिदायत दी गई है। जिससे कि जिम के भीतर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखी जा सके।
एडिशनल सीपी ने दी जानकारी
एडिशनल सीपी हरिश्चंद्र ने बताया कि अगर महिला ट्रेनर नहीं होगी तो पुरानी एनओसी रद्द की जाएगी। जबकि नई एनओसी देने में यह शर्त शामिल की जाएगी। वहीं जिम ट्रेनर जो एनर्जी ड्रिंक देते हैं उसकी जांच किसी भी समय फूड विभाग से कराई जाएगी।शहर की सभी जिम के जिम ट्रेनरों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। वेरिफिकेशन के बिना अगर कोई जिम मलिक ट्रेनर रखेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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