कानपुर से सपा विधायक रहे इरफान सोलंकी के जाजमऊ आगजनी मामले में जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं में वादी नजीर फातिमा के बयानों पर सवाल उठाए। अब राज्य सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाएगा।
जाजमऊ आगजनी मामला: हाईकोर्ट में इरफान सोलंकी के खिलाफ वादी के बयान पर उठे सवाल, राज्य सरकार की तरफ से आज रखा जाएगा पक्ष
Nov 07, 2024 09:52
Nov 07, 2024 09:52
- हाईकोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने वादी के बयान पर जताया विरोधाभास।
- गुरुवार को राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता रखेंगे सरकार का पक्ष।
- नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने महाराजगंज जेल में इरफान से की मुलाकात।
हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह (प्रथम) की खंडपीठ के समक्ष इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता जीएम चतुर्वेदी, इमरान उल्ला, उपेंद्र उपाध्याय ने दलील पेश की। मुकदमा वादी नजीर फातिमा के बयानों पर गंभीर सवाल खड़े किए। नजीर फातिमा द्वारा 161, 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दिए गए बयान गवाही और जिरह के बयान में गंभीर विरोधाभास है।
वादी के बयानों में विरोधाभास
वादी नजीर फातिमा ने अपने कहा है कि वह मौके जब पहुंची तब झोपड़ी में आग लग चुकी थी। उसे नहीं मालूम आग कब और कैसे लगी और किसने लगाई। इरफान सोलंकी को राजनीतिक कारणों से मुक़दमें में झूठा फंसाया गया है। राज्य सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार सड, अपर शासकीय अधिवक्ता प्रथम जेके उपाध्यक्ष ने बहस की। सुप्रीम कोर्ट के एम नटराजन और अपर महाअधिवक्ता मनीष गोयल गुरुवार को सरकार का पक्ष रखेंगे।
इरफान समेत पांच को सुनाई गई थी सजा
मुक़दमें से जुड़े तथ्यों के अनुसार नवंबर 2022 को इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और अन्य के खिलाफ नजीर फातिमा ने झोपड़ी में आग लगाने का मुकदमा जाजमऊ थाने में दर्ज कराया था। जून 2024 को कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने इरफान सोलंकी उनके भाई रिजवान, इजरायल आटे वाला, मो शरीफ, शौकत अली को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है।
नेता प्रतिपक्ष ने इरफान से की मुलाकात
बुधवार को नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने महाराजगंज जेल में इरफान सोलंकी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ने इरफान के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली।इसके साथ ही सर संभव मदद का भरोसा दिया। सीसामऊ सीट पर चल रहे उपचुनाव को लेकर भी चर्चा की।