कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में सरकार ने इरफान उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ सजा बढ़वाने की अपील दायर की है। इसके साथ ही विशेष अदालत द्वारा षड़यंत्र से बरी किए जाने को लेकर चुनौती दी है। कोर्ट इसी मामले में 24 सितंबर को सुनवाई करेगी।
इरफान सोलंकी की बढ़ीं मुश्किलें : सरकार ने जाजमऊ आगजनी मामले में सजा बढ़वाने की अपील दायर की
Sep 20, 2024 00:31
Sep 20, 2024 00:31
सरकार ने षड़यंत्र केस में इरफान सोलंकी को विशेष अदालत द्वारा बरी करने के आदेश को प्रदेश सरकार ने अपील कर चुनौती दी है। जाजमऊ थाना क्षेत्र स्थिति डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर प्लाट में आग लगाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। आगजनी मामले में कोर्ट ने इरफान और रिजवान समेत पांच लोगों को सात साल की सजा सुनाई थी।
उम्रकैद की सजा की मांग
इरफान और रिजवान की सात साल की सजा को उम्रकैद में तब्दील करने की मांग में राज्य सरकार ने अपील दाखिल की है। सरकार ने षड़यंत्र के मामले में सोलंकी को बरी करने के आदेश के खिलाफ भी अपील दाखिल की है। तीनों अपीलों की एक साथ सुनवाई होगी। इससे पहले. सोलंकी की अपील पर राज्य सरकार ने हालाफनामा दाखिल किया, और अपील खारिज करने की मांग की।
इरफान की तरफ से सजा रद्द करने की मांग
इरफान सोलंकी की अपील में विशेष अदालत कानपुर नगर द्वारा दी गई सात साल की कैद और जुर्माने की सजा को रद्द करने की मांग की गई। इरफान के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल स्वरुप चतुर्वेदी, उपेंद्र उपाध्याय ने बहस की। राज्य सरकार की अपील पर इमरानुल्ला खान एके सिंह ने बहस की।
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