बैंक फ्रॉड केस : सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 13 आरोपियों को सुनाई सजा, जानें पूरा मामला

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 13 आरोपियों को सुनाई सजा, जानें पूरा मामला
UPT | Court

Sep 02, 2024 20:19

सीबीआई के मुताबिक वर्ष 2002 और 2003 के दौरान, आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ फर्जी तरीके से केवाईसी कर काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर केवीआईसी की मार्जिन मनी योजना-केवीआईबी के तहत 18 उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत व वितरित किए।

Sep 02, 2024 20:19

Lucknow News : लखनऊ की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में 13 आरोपियों को सजा का फैसला सुनाया है। बैंक धोखाधड़ी के इस चर्चित मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सभी 13 नामजद आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ 4.55 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।  

सीबीआई ने 2005 में केस किया दर्ज
इस प्रकरण के मुताबिक सीबीआई ने इलाहाबाद बैंक की लिखित शिकायत के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध  22 सितंबर 2005 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद केस की जांच पड़ताल शुरू की गई। सीबीआई की टीम ने शिकायत के आधार पर दिए गए तमाम बिंदुओं की गहन जांच की और साक्ष्य जुटाए। इसमें आरोपों की पुष्टि हुई। मामले की जांच के दौरान इलाहाबाद बैंक, चतरा शाखा, जिला सोनभद्र, के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की अहम भूमिका सामने आई थी। वह इस केस के अहम आरोपी थे।

इस तरह किया गया फर्जीवाड़ा
सीबीआई के मुताबिक वर्ष 2002 और 2003 के दौरान, आरोपी तत्कालीन शाखा प्रबंधक ने कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ फर्जी तरीके से केवाईसी कर काल्पनिक दस्तावेजों के आधार पर केवीआईसी की मार्जिन मनी योजना-केवीआईबी के तहत 18 उधारकर्ताओं को ऋण स्वीकृत व वितरित किए। मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले में बैंक को 49.7 लाख रुपए का आर्थिक नुकसान पहुंचाने पर 16 लोगों के विरुद्ध 29 मार्च 2007 को आरोप पत्र दायर किया गया।

सुनवाई के दौरान तीन आरोपियों की मौत
कोर्ट में सुनवाई के दौरान इलाहाबाद बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित तीन आरोपियों की मौत हो गई। इसलिए उनके विरुद्ध विचारण समाप्त कर दिया गया। वहीं अब शेष बचे 13 लोगों को सजा और जुर्माने सुनाई गई है। लंबी चली सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए ये फैसला सुनाया गया है। इस फैसले को धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के कड़े रुख से जोड़कर देखा जा रहा है। सीबीआई के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई गई है। 

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