उत्तर प्रदेश में दस सीटों पर होने वाले उपचुनाव का भले ही अभी एलान नहीं हुआ हो लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कई पार्टियों के प्रतिनिधियों साथ बैठक की।
उपचुनाव से पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सियासी दलों के साथ बैठक : मतदान केंद्रों पर लिखा जाएगा बीएलओ का मोबाइल नंबर
Oct 05, 2024 19:15
Oct 05, 2024 19:15
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत मतदाता सूची की अपडेट करने में राजनीतिक दलों से सक्रिय सहयोग की अपेक्षा की गयी। साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव भी लिये गये। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अपने स्तर पर भी अभियान चलाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दल हर बूथ पर एक बीएलए (बूथ लेवल एजेंट) नियुक्त करें ताकि मतदाता सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को दूर किया जा सके।
मतदाता आसानी से बीएलओ से कर सकेंगे संपर्क
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) के नाम और मोबाइल नंबर मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को किसी भी जानकारी की जरूरत होने पर आसानी से संपर्क किया जा सके। विशेष अभियान तिथियों के दौरान सभी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) अपने मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहेंगे। उनके पास मतदाता सूची और सभी आवश्यक फॉर्म (जैसे- फॉर्म 6, 7 और 8) उपलब्ध होंगे, ताकि मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या सुधारने संबंधी कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा, निवास परिवर्तन के लिए अब फॉर्म-6 के बजाय फॉर्म-8 का उपयोग करने की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों को कराया अवगत
बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 के आधार पर होने वाले विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी गयी। कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को किया जायेगा। 28 नवंबर 2024 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी। 9, 10, 23 और 24 नवंबर 2024 विशेष अभियान की तिथियां निर्धारित है। 24 दिसंबर 2024 तक दावे और आपत्तियों का निस्तारण करते हुए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा। अर्हक तिथियों के बारे में भी चर्चा करते हुए बताया गया कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई व 1 अक्टूबर 2025 को अर्ह होने वाले मतदाताओं के केवल फार्म-6 लिए जाएंगे, जिन पर अर्हता की निर्धारित तिथि के पश्चात् नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में यह भी बताया कि पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत बूथ लेवल अधिकारियों के माध्यम से चलाये गये घर-घर सत्यापन के अन्तर्गत चिह्नित किए गए मृतक-शिफ्टेड-रिपीटेड मतदाताओं के संबंध में फार्म-7 के माध्यम से कार्रवाई की गयी। मतदाता सूची में संशोधन या नामांकन के लिए मतदाता अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके भारत निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन वेब पोर्टल voters.eci.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा, Voter Helpline App भी मोबाइल पर डाउनलोड कर मतदाता आसानी से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
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