उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिकों की निजी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने राज्य के सभी पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी किए हैं...
निजी संपत्ति के अधिकारों की सुरक्षा : अधिकारी नहीं कर सकेंगे कब्जा, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश
Jun 26, 2024 08:45
Jun 26, 2024 08:45
तीन महीने में करना होगा खाली
इन निर्देशों के अनुसार, यदि राज्य सरकार का कोई विभाग या अधिकारी किसी व्यक्ति की निजी भूमि पर अतिक्रमण करता है, तो उसे तीन महीने के भीतर हटाना अनिवार्य होगा। यह कदम नागरिकों के संपत्ति अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी विभागों द्वारा अनुचित कब्जे को रोकने के लिए उठाया गया है।
नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए दिए निर्देश
इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे भूमि संबंधी नागरिक विवादों में हस्तक्षेप न करें, जब तक कि उन्हें कानून द्वारा अधिकृत न किया गया हो या सक्षम न्यायालय का आदेश न हो। यह नियम प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और कानूनी प्रक्रिया का सम्मान सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है।
निर्देश का पालन न करने पर होगी सख्ती
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विभाग या अधिकारी निर्धारित समय सीमा में कब्जा खाली करने में विफल रहता है, तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली के अनुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। यह प्रावधान पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक राहत प्रदान करने का प्रयास है। ये निर्देश 25 मई को जारी किए गए थे, और मुख्य सचिव ने सभी संबंधित अधिकारियों को इनका त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। यह कदम न्यायपालिका के आदेशों का अनुपालन करने और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
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