यह खबर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) भरने वाले व्यापारियों के लिए है। जीएसटी विभाग द्वारा इस वर्ष 31 मार्च तक व्यापारियों को बकाया जीएसटी भरने के लिए कहा गया है। यदि इस दौरान जो व्यापारी बकाया जीएसटी नहीं भरेंगे, उन्हें भारी...
Raebareli News : 31 मार्च तक जीएसटी पर ब्याज की छूट, एक हजार व्यापारियों पर 20 करोड़ बकाया...
Jan 17, 2025 16:56
Jan 17, 2025 16:56
तीन वित्तीय वर्ष का है बकाया
जानकारी के मुताबिक, रायबरेली में कुल एक हजार से अधिक ऐसे व्यापारी हैं, जिनका लगभग 20 करोड़ रुपया ब्याज सहित जीएसटी का बकाया है। यह वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 व 2019-20 के कुल तीन वर्षों का है। अर्थदंड पर ब्याज माफी की यह योजना जीएसटी विभाग के पोर्टल पर आई है। इसमें 31 मार्च 2025 तक व्यापारी अपने पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन इसका लाभ ले सकते हैं।
क्या कहते हैं उपायुक्त
रायबरेली के राज्य कर उपायुक्त मनीष कुमार ने बताया कि हमारे पोर्टल पर जीएसटी व्यापारियों के लिए एक योजना आई है। इसमें वित्तीय वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक स्क्रूटनी के तहत माल सृर्जित हुआ है। उसके लिए यदि व्यापारी एक साथ उस जीएसटी को जमा कर देते हैं तो ब्याज समाप्त कर दिया जाएगा। 31 मार्च तक इसकी समय सीमा निर्धारित की गई है। रायबरेली में लगभग एक हजार व्यापारियों का असेसमेंट हुआ है। जिसमें जिसमें लगभग 20 करोड़ की डिमांड क्रिएट की गई है। यदि कोई भी व्यापारी अपने जीएसटी को जमा कर देता है तो उसमें ब्याज की छूट दे दी जाएगी। इनको हम इंटीमेशन नोटिस जारी कर रहे हैं। इनको बल्क एसएमएस द्वारा भी जानकारी देने की योजना है। साथ ही विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी कोशिश करेंगे उन तक यह सूचना पहुंचे। पोर्टल पर भी अपने स्रोतों के जरिए उन तक मैसेज भेजा जा रहा है।
...तो भरना होगा भारी ब्याज
मनीष कुमार ने यह भी बताया कि यदि कोई भी व्यापारी इस समय सीमा के अंदर जीएसटी नहीं भरता है तो यह ब्याज हर साल मूलधन पर एक बड़े अमाउंट के रूप में बढ़ता जाएगा। इसके बाद विभाग द्वारा भारी ब्याज सहित जीएसटी वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
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