हरदोई में कृषि भूमि आवंटन : नीर गांव में 16 लाभार्थी चयनित, 9 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

नीर गांव में 16 लाभार्थी चयनित, 9 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति
UPT | नीर में की जाएगी कृषि योग्य भूमि आवंटित

Oct 27, 2024 12:42

यह आवंटन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों को आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सशक्त करना है। कृषि योग्य भूमि का आवंटन निःशुल्क किया जाता है, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को लाभ मिल सके।

Oct 27, 2024 12:42

Short Highlights
  • चयनित लाभार्थियों को कृषि योग्य भूमि का आवंटन किया जाएगा
  • आपत्तियों के लिए 9 नवंबर 2024 तक का समय निर्धारित
  • सभी आपत्तियां एसडीएम कार्यालय में दर्ज करवाई जा सकती हैं
  • उप जिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा ने दी जरूरी जानकारी
Hardoi News : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में कृषि भूमि आवंटन की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत ग्राम पंचायत नीर में 16 लाभार्थियों का चयन किया गया है। उप जिलाधिकारी सुशील कुमार मिश्रा के नेतृत्व में यह प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जिसमें स्थानीय भूमि प्रबंधक समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भूमि आवंटन में आपत्ति का समय 9 नवंबर 
एसडीएम ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त कृषि भूमि आवंटन में कोई आपत्ति हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में उनके कार्यालय में आकर 9 नवंबर 2024 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है तथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की स्थिति में भूमि प्रबंधन समिति द्वारा भेजे गए कृषि भूमि आवंटन प्रस्ताव के संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।


कृषि योग्य भूमि आवंटन से जुड़ी जानकारी
उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत कृषि योग्य भूमि का मतलब ऐसी भूमि से है, जिस पर फसल उगाई जा सके। इसमें उपजाऊ मिट्टी, पर्याप्त जल निकासी और उपयुक्त जलवायु जैसे कारक शामिल हैं। जरूरतमंद लोगों को कृषि, आवास और अन्य उद्देश्यों के लिए भूमि आवंटित की जाती है। यह आवंटन निःशुल्क है। भूमि आवंटन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक नियमों का पालन किया जाता है। अधिक जानकारी तहसील प्रशासन से प्राप्त की जा सकती है।

Also Read

नई व्यवस्था से अधिकारी अंजान, उपभोक्ताओं को भटकना पड़ रहा

27 Oct 2024 01:28 PM

हरदोई हरदोई में बिजली कनेक्शन के लिए मांगी जा रही NOC : नई व्यवस्था से अधिकारी अंजान, उपभोक्ताओं को भटकना पड़ रहा

हरदोई जिले में बिजली उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता है। यह एनओसी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से मिलती है, लेकिन इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। और पढ़ें