हरदोई जिले में बिजली उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन लेने के लिए एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता है। यह एनओसी विद्युत सुरक्षा निदेशालय से मिलती है, लेकिन इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी नहीं होने से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं।
हरदोई में बिजली कनेक्शन के लिए मांगी जा रही NOC : नई व्यवस्था से अधिकारी अंजान, उपभोक्ताओं को भटकना पड़ रहा
Oct 27, 2024 13:57
Oct 27, 2024 13:57
- जिले में शासन के आदेशों को किया जा रहा दरकिनार
- ऑनलाइन केंद्रों पर भी दिखा जानकारी का अभाव
बिजली कनेक्शन लेने के लिए मांगी जा रही एनओसी
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने भले ही घरेलू कनेक्शन पर नाम परिवर्तन के लिए एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन वाणिज्यिक कनेक्शन लेने के लिए उपभोक्ताओं को एनओसी लेना अनिवार्य है। विद्युत सुरक्षा निदेशालय से मिलने वाली इस एनओसी के लिए अब उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है। एनओसी प्रमाण पत्र के बिना नए कनेक्शन के लिए आवेदन संभव नहीं है, जबकि एनओसी प्रमाण पत्र कहां से प्राप्त करें और कैसे बनवाएं। इसकी जानकारी न होने से उपभोक्ताओं को आवेदन और कनेक्शन के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा एनओसी प्रमाण पत्र के लिए कहां और कैसे आवेदन करें, इस बारे में अधिकारी भी पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। विद्युत वितरण खंड कार्यालयों पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ऑनलाइन केंद्रों पर भी इसकी जानकारी का अभाव है।
सर्टिफिकेट कहां से बनेगा अधिकारियों को नहीं जानकारी
हरदोई जिले में बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता रमेश चंद्र ने बताया कि नए कनेक्शन के लिए एनओसी लेना अनिवार्य है लेकिन उन्हें नहीं पता कि प्रमाण पत्र कहां बनेगा और कौन बनाएगा। वहीं, विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता सूर्य कुमार ने बताया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय का आदेश है, इसलिए एनओसी अनिवार्य है। डिवीजन कार्यालय में एनओसी आवेदन की कोई व्यवस्था नहीं है। जन सेवा केंद्रों से एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता है।
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