Hardoi News : जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में रहेंगे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला, जानें क्या है वजह...

जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में रहेंगे आजम खां के बेटे अब्दुल्ला, जानें क्या है वजह...
UPT | अब्दुल्ला आजम

Aug 19, 2024 01:11

अब्दुल्ला आजम को एमपी- एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली जमानत को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा हो, लेकिन वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सलाखों से...

Aug 19, 2024 01:11

Hardoi News : आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम को एमपी- एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली जमानत को बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि वह अभी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। सलाखों से निकलने में अभी भी कानूनी अड़चनें बरकरार हैं। अब्दुल्ला आजम को सलाखों से निकलने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को नदी की जमीन की खरीद-फरोख्त कर अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में MP/MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई। फिर भी वह जेल में ही रहेंगे।

हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही अब्दुल्ला आएंगे बाहर
आजम पक्ष से जुड़े वकीलों की मानें तो अभी अब्दुल्ला आजम खां को और भी मुकदमें में जमानत चाहिए। अब्दुल्ला खिलाफ कोतवाली में दर्ज नगर पालिका की स्वीप मशीनों की जौहर विश्वविद्यालय परिसर से बरामदगी के केस में जमानत मिलना बाकी है। इस केस में वह जमानत के लिए उच्च न्यायालय के दरवाजा खटखटा चुके हैं और वहां जमानत अर्जी विचाराधीन है। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ही अब्दुल्ला बाहर आ सकते हैं। उधर, अब्दुल्ला आजम खां के वकील जुबैर अहमद खां ने बताया कि यदि किसी अन्य मुकदमें में जमानत मिलना बाकी हो या कोई नया केस दर्ज न हो तो अब्दुल्ला जेल से बाहर आ सकते हैं।

हरदोई जेल में बंद हैं अब्दुल्ला आजम
जानकारी के मुताबिक, अक्तूबर 2023 में दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में MP/MLA अदालत ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को सात साल की सजा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने के बाद न्यायालय ने उनको जेल भेजने के आदेश कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने उनको रामपुर जेल में भेजा था। बाद में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट किया गया था, तब से वह हरदोई जेल में बंद हैं।

वह जमीन आज भी वैसी सी है, वहां खेती हो रही है
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के वकील जुबैर अहमद खां ने बताया कि उन्होंने जमानत प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य भी संलग्न किए, जिसमें साफ किया गया कि संबंधित जमीन पर न तो अब्दुल्ला आजम प्लॉटिंग कर रहे हैं और न ही कोई किसी तरह का कंस्ट्रक्शन किया गया है। वह जमीन जिस हाल में खरीदी गई थी, आज भी वैसी सी है, वहां खेती हो रही है। जबकि, आसपास की जमीनों पर हास्पिटल, विद्यालय और मकान भी बने हुए हैं, बन भी रहे हैं, जिनके नक्शे आरडीए पास कर रहा है। वकील ने बताया कि न्यायालय ने हमारे साक्ष्य और दलीलों के आधार पर अब्दुल्ला आजम की जमानत मंजूर की है। 

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