इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की निगरानी याचिका खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता पर अशोभनीय टिप्पणी करने...
पवन खेड़ा को राहत नहीं : हाईकोर्ट से निगरानी याचिका खारिज, पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी का मामला
Jul 04, 2024 20:05
Jul 04, 2024 20:05
जानबूझकर गलत तरीके से नाम लेने का आरोप
विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला और एडीजीसी ज्वाला प्रसाद शर्मा ने खेड़ा की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी के पिता का नाम गलत तरीके से लिया था। इस मामले में बनारस, लखनऊ और असम में एफआईआर दर्ज कराई गई थीं। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी रिपोर्टों को लखनऊ के थाना हजरतगंज में स्थानांतरित कर दिया था, जहां जांच के बाद खेड़ा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।
खेड़ा को राहत नहीं
खेड़ा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में भी एफआईआर और आरोप पत्र को खारिज करने की याचिका दायर की थी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि खेड़ा के खिलाफ विभिन्न जिलों और राज्यों में दर्ज प्राथमिकी से संज्ञेय अपराध का होना पाया जाता है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने भी हजरतगंज पुलिस द्वारा दायर आरोप पत्र में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और खेड़ा को निचली अदालत में अपने तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।
Also Read
5 Oct 2024 10:34 PM
यूपी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस कर्मियों के अवकाश पर एक महीने तक रोक लगा दी गई है। यह आदेश उत्तर प्रदेश की डीजीपी प्रशांत कुमार ने जारी किया है। और पढ़ें