Lucknow News : गायत्री प्रसाद प्रजापति की याचिका की सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग, 8 मई को होगी नई बेंच में सुनवाई

गायत्री प्रसाद प्रजापति की याचिका की सुनवाई से जज ने खुद को किया अलग, 8 मई को होगी नई बेंच में सुनवाई
फ़ाइल फोटो | गायत्री प्रसाद प्रजापति

May 07, 2024 13:43

बलात्कार मामले में सजा के खिलाफ दायर की गई याचिका से सुनवाई के दौरान जज ने खुद को किया अलग वही इस मामले में 8 मई को नई बेंच करेगी सुनवाई...

May 07, 2024 13:43

Lucknow : उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सजा को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की थी वही इस मामले में सुनवाई के दौरान दो सदस्य खंडपीठ के एक जज ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया इसके बाद न्यायालय ने मामले को मुख्य न्यायमूर्ति के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है ताकि न्यायमूर्ति इस मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच को मामला निर्दिष्ट कर सके।

क्या था पूरा मामला- 12 नवंबर 2021 को सेशन कोर्ट द्वारा दुराचार के मामले में गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य अभिकयों को दोषी करार देते हुए उम्र के इतनी सजा सुनाई गई थी इसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति और अन्य अभियुक्त होने सजा को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी साथ ही अपील लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की मांग भी आरोपियों द्वारा की गई थी। वही अपील की सुनवाई न्यायमूर्ति ए आर मसूदी व न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ के समक्ष होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया न्यायमूर्ति द्वारा खुद को अलग किए जाने की वजह से जमानत याचिका पर अगली सुनवाई दूसरी खंडपीठ के सामने 8 मई को की जाएगी वहीं न्यायमूर्ति ने खुद को सुनवाई से अलग किए जाने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया।

उम्र कैद की हुई थी सजा- 18 जुलाई 2017 को पोक्सो की विशेष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति समेत सात अन्य आरोपियों के खिलाफ 376 डी, 354 ए (1), 509, 504 व 506 के तहत आरोप तय किए थें। वही 12 नवंबर 2021 को सेशन कोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति, आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी सेशन कोर्ट ने अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था वही इस मामले में राज्य सरकार द्वारा अपील दाखिल करते हुए अन्य अभ्युक्तों को बरी किए जाने की चुनौती दी गई थी।

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