राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त बड़े स्तर पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी' बनाकर की जा रही थी। जिससे सरकार को टैक्स का घाटा हो रहा था और बिल्डर करोड़ों रुपये की कीमत वाली जमीनों को मामूली शुल्क पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर...
यूपी में बदला पावर ऑफ अटॉर्नी का नियम : बिल्डरों का खेल खत्म होगा, आप सिर्फ 5 हजार में परिजनों के नाम कर सकेंगे संपत्ति, जानें पूरी खबर
Feb 11, 2024 19:24
Feb 11, 2024 19:24
- रक्त संबंधों में अब मात्र 5 हजार रुपये के स्टांप शुल्क पर ही संपत्ति का ट्रांसफर हो सकता है।
दरअसल, राज्य में जमीनों की खरीद फरोख्त बड़े स्तर पर ‘पावर ऑफ अटॉर्नी' बनाकर की जा रही थी। जिससे सरकार को टैक्स का घाटा हो रहा था और बिल्डर करोड़ों रुपये की कीमत वाली जमीनों को मामूली शुल्क पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर बेच रहे थे। सरकार का ये दावा है कि इस विधेयक के पास हो जाने से इस पर लगाम लगेगी।
नियम में क्या है बदलाव?
इसमें यह व्यवस्था की गयी है कि रक्त संबंधों में अब मात्र 5 हजार रुपये के स्टांप शुल्क पर ही संपत्ति का ट्रांसफर हो सकता है। खून के रिश्तों में अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए संपत्ति ट्रांसफर 5,000 रुपये के स्टांप पेपर पर होगा। खून के रिश्तों में पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती और नातिन के बीच ही यह पावर ऑफ अटॉर्नी बनेगा।
इसके अलावा अगर पावर ऑफ अटॉर्नी रक्त संबंधों के बाहर किसी अन्य व्यक्ति के साथ होता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी पर सर्किल रेट का 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क देना होगा।
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